बड़ी खबर: राज्य सरकार ने दी नई Universal Health Policy की मंजूरी, परिवारों को मिलेगा ₹25 लाख तक का हेल्थ कवर

Edited By Updated: 05 Sep, 2025 12:37 PM

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आंध्र प्रदेश सरकार ने जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक क्रांतिकारी यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी की घोषणा की है, जिससे राज्य के करीब 5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। यह योजना ना सिर्फ आम आदमी के लिए राहत की खबर...

नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश सरकार ने जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक क्रांतिकारी यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी की घोषणा की है, जिससे राज्य के करीब 5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। यह योजना ना सिर्फ आम आदमी के लिए राहत की खबर है, बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है।

स्वास्थ्य सेवा का नया चेहरा
इस नई नीति के तहत मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर इलाज की मंजूरी मिल जाएगी। इसके लिए एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट के तहत एक आधुनिक कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो पूरे सिस्टम की निगरानी करेगा और पारदर्शिता बनाए रखेगा।

 बीमा कवर और अतिरिक्त लाभ
सामान्य नागरिकों के लिए:

योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनियां हर व्यक्ति को ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक का कैशलेस हेल्थ कवर देंगी।

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के लिए:
इन परिवारों को एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट के माध्यम से अतिरिक्त ₹2.5 लाख से ₹25 लाख तक का हेल्थ कवर मिलेगा। इस स्कीम में कुल 3,257 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं शामिल की गई हैं, जो इलाज को व्यापक बनाती हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के अंतर्गत 10 नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने की भी मंजूरी दी है। ये कॉलेज निम्नलिखित शहरों में खोले जाएंगे:
-अदोनी
-मदनपल्ली
-मार्कापुरम
-पुलिवेंदुला
-पेनुगोंडा
-पालकोले
-अमलापुरम
-नरसीपट्टनम
-बापटला
-परवतीपुरम

इन कॉलेजों में 2027-28 शैक्षणिक सत्र से दाखिले शुरू होंगे, जिससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी।

ये अहम फैसले जो राज्य के विकास को देंगे गति-

अमरावती क्षेत्र में प्रोत्साहन:
अमरावती में शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों को दी गई जमीन पर स्टांप ड्यूटी माफ कर दी गई है।

अनधिकृत इमारतें होंगी वैध:
राज्य सरकार ने 31 अगस्त तक की 59,375 अनधिकृत इमारतों को नियमित करने की मंजूरी दी है।

हाई-राइज़ इमारतों के लिए नई ऊंचाई सीमा:
अब इमारतों की ऊंचाई 18 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर की जा सकेगी।

गोल्ड क्लस्टर लैंड पूलिंग:
मंगलगिरी मंडल के अटमकुरु गांव में 78.01 एकड़ जमीन के पूलिंग प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय गोल्ड क्लस्टर योजना को बढ़ावा देगा और स्थानीय सुनारों को व्यापार में मदद मिलेगी।

दीपम-2 योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर:
राज्य के 16 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में 23,912 लाभार्थियों को 14.2 किलो गैस सिलेंडर वितरित किए जाएंगे।

सिंचाई व्यवस्था का सशक्तिकरण:
राज्य सरकार ने 392 सिंचाई संरचनाओं की मरम्मत के लिए ₹5.7 करोड़ मंजूर किए हैं।

निवेश और विकास को बढ़ावा
राज्य कैबिनेट ने स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (SIPB) द्वारा सुझाए गए कई निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। इसमें उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, युवा कल्याण और ऊर्जा क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन जैसे निर्णय शामिल हैं, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी ने कहा कि यह पॉलिसी एक "समावेशी स्वास्थ्य और विकास मॉडल" का उदाहरण है, जो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है।

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