Court-martial: आर्मी अफसर को भ्रष्टाचार के आरोप में 6 साल की जेल और सेना से बर्खास्तगी

Edited By Updated: 29 Aug, 2025 11:30 PM

army officer sentenced to 6 years in jail on corruption charges

भारतीय सेना की सप्लाई यूनिट आर्मी सर्विस कॉर्प्स (ASC) के एक कर्नल को भ्रष्टाचार के आरोप में 6 साल की कड़ी कैद (Rigorous Imprisonment) और सेना से बर्खास्त (Cashiered) कर दिया गया है। यह फैसला समरी जनरल कोर्ट मार्शल (SGCM) ने सुनाया, जो कि सेना के...

नेशनल डेस्कः भारतीय सेना की सप्लाई यूनिट आर्मी सर्विस कॉर्प्स (ASC) के एक कर्नल को भ्रष्टाचार के आरोप में 6 साल की कड़ी कैद (Rigorous Imprisonment) और सेना से बर्खास्त (Cashiered) कर दिया गया है। यह फैसला समरी जनरल कोर्ट मार्शल (SGCM) ने सुनाया, जो कि सेना के अनुशासनात्मक मामलों के लिए होता है।

कौन हैं यह अधिकारी?

यह अफसर हैं कर्नल विकास पांडे, जिन्होंने लद्दाख में तैनात 503 ASC बटालियन की कमान संभाली थी। यह बटालियन 3 इन्फैंट्री डिवीजन के अंतर्गत आती है।

 कब चला कोर्ट मार्शल?

क्या थे आरोप?

कुल 7 आरोप लगाए गए थे, जिनमें से सभी में उन्हें दोषी पाया गया। आरोपों का सार इस प्रकार है:

  1. रिजिमेंटल फंड खाते का दुरुपयोग:
    उन्होंने YES बैंक, लेह ब्रांच में "Regimental Fund Account" नाम से एक संस्थागत खाता खोला, चलाया और बंद किया। उन्होंने अपनी पोस्ट की सील और बटालियन की मुहर का गलत इस्तेमाल किया।

  2. 63.66 लाख रुपये का गबन:
    यह राशि खाते में जमा हुई, जो नियमों के विरुद्ध थी। यह पैसा उन्होंने अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर जुटाया।

  3. लद्दाख में 4 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर लेना:
    यह धनराशि बिना वैध स्रोत के प्राप्त की गई।

  4. जयपुर में फ्लैट की खरीद:
    उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर ₹32.60 लाख का फ्लैट खरीदा, जो उनकी घोषित आय से कहीं अधिक था।

  5. BMW कार की खरीद:
    अपनी पत्नी के नाम पर ₹48.48 लाख की लक्ज़री BMW कार खरीदी, जो आय के अनुपात में असंगत पाई गई।

  6. व 7. 21 लाख रुपये नकद में प्राप्त करना:
    दो अलग-अलग मामलों में उन्हें नकद रकम प्राप्त करने का दोषी पाया गया।

कानूनी प्रक्रिया क्या रही?

पहले एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (प्राथमिक जांच) और फिर समरी ऑफ एविडेंस (सबूतों की जांच) की प्रक्रिया पूरी हुई। उसके बाद SGCM का आदेश आया।

कानूनी धाराएं:

एक आरोप आर्मी एक्ट की धारा 52(f) (धोखाधड़ी की मंशा से किया गया कार्य) के तहत था। बाकी 6 आरोप भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत लगाए गए।

अधिकारी की ओर से की गई कानूनी कोशिशें:

कर्नल पांडे ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सजा सशस्त्र बल ट्राइब्यूनल (AFT) में लंबित याचिका के निपटारे पर निर्भर होगी।

क्या है ‘Cashiering’?

‘Cashiering’ का मतलब है सेना से अपमानजनक तरीके से बर्खास्त करना। इस प्रक्रिया के तहत अधिकारी को उसकी वर्दी, बैज, पदवी और सम्मान के साथ सेवा से निकाला जाता है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!