AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ा झटका, 5 दिन की ACB रिमांड पर भेजे गए

Edited By Updated: 21 Sep, 2022 06:30 PM

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दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बुधवार को अदालत से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई के स्पेशल जज विकास ढुल ने अमानतुल्लाह खान को पांच और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई के स्पेशल जज विकास ढुल ने अमानतुल्लाह खान को पांच और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।  याचिका में कहा गया है कि मामले की अच्छी तरह से छानबीन करने के वास्ते खान से पूछताछ करने के लिए उसे और वक्त की जरूरत है। खान को उनकी पांच दिन की हिरासत अवधि पूरी होने पर 26 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

विधायक की दस और दिनों की हिरासत की मांग करते हुए, अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि एक शिकायत के अनुसार, फतेहपुरी मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक स्कूल को दुकानों में बदल कर किराए पर दे दिया गया है, लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। एसीबी ने 16 सितंबर को आप विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े परिसरों में छापेमारी की थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि तलाशी के दौरान ओखला विधायक के रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने उनके आवास के बाहर एसीबी टीम पर कथित रूप से हमला किया। मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए सभी नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। उसमें कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने स्पष्ट रूप से एक बयान दिया था और इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ एक ज्ञापन जारी किया था।

प्राथमिकी में कहा गया है कि इसके अलावा, यह आरोप भी लगाया गया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर दिया गया और आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार और पक्षपात किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि खान ने वक्फ बोर्ड के पैसा का दुरुपयोग किया है जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के रूप में मिला पैसा भी शामिल है। एसीबी ने खान से 2020 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामले में पूछताछ के लिए 15 सितंबर को नोटिस जारी किया था।

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