अब इस राज्य की महिलाएं भी Night Shift में कर सकेंगी काम, मिलेगी डबल सैलरी, रहेगी यह टाइमिंग!

Edited By Updated: 22 Nov, 2025 11:37 AM

big change yogi government s decision on night shift for women

उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा और प्रगतिशील फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में महिलाओं को नाइट शिफ्ट (Night Shift) में काम करने की औपचारिक अनुमति दे दी है जिसके बाद अब लाखों महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर...

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा और प्रगतिशील फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में महिलाओं को नाइट शिफ्ट (Night Shift) में काम करने की औपचारिक अनुमति दे दी है जिसके बाद अब लाखों महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। सरकार का दावा है कि यह कदम महिलाओं की आय बढ़ाने, रोज़गार के नए अवसर खोलने, कार्यस्थल पर सुरक्षा मजबूत करने और कार्य भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार है।

नाइट शिफ्ट का नया टाइम और सहमति

नए नियमों के तहत नाइट शिफ्ट की टाइमिंग और शर्तें बदल दी गई हैं। महिलाओं की नाइट शिफ्ट का समय अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक तय किया गया है। (पहले यह रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था)। नाइट शिफ्ट में काम करने से पहले महिला कर्मचारी की लिखित सहमति लेना नियोक्ता (Employer) के लिए अनिवार्य होगा।

PunjabKesari

 

सुरक्षा और सुविधाओं के कड़े नियम

योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियोक्ताओं को नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कड़े इंतजाम करने होंगे।

सुरक्षा व्यवस्था

कार्यस्थल पर सीसीटीवी से निगरानी।

महिला सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती।

नाइट शिफ्ट के लिए परिवहन (Transport) की सुविधा।

हेल्थ और आराम जैसी बुनियादी सुविधाएं देना अनिवार्य है।

सेफ सिटी प्रोजेक्ट, 1090 वूमेन पावर लाइन, 112 हेल्पलाइन और एंटी रोमियो स्क्वायड जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि महिलाएं बिना डर के काम कर सकें।

PunjabKesari

डबल सैलरी और ओवरटाइम के नियम

नए नियमों के अनुसार महिलाओं को न केवल सुरक्षित माहौल मिलेगा बल्कि उनके वित्तीय लाभ भी बढ़ाए गए हैं। रात के इन घंटों में काम करने वाली महिलाओं को सामान्य मजदूरी की दोगुनी दर से भुगतान किया जाएगा। ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर प्रति तिमाही 144 घंटे कर दी गई है। पहले महिलाएं केवल 12 औद्योगिक श्रेणियों तक सीमित थीं लेकिन अब उन्हें सभी 29 खतरनाक औद्योगिक श्रेणियों में काम करने की अनुमति दे दी गई है।

PunjabKesari

अधिनियम में संशोधन और सख्त जुर्माना

यह नया कानून अब उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसमें क्लिनिक, सर्विस सेंटर, होम डिलीवरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। योगी सरकार ने 1962 के दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम (Shop and Commercial Establishment Act, 1962) में भी संशोधन किया है।

 

यह भी पढ़ें: इस्लाम में शराब पीना हराम! फिर भी इन मुस्लिम देशों में धड़ल्ले से पीते हैं लोग, सिर्फ टूरिस्ट और गैर-मुस्लिमों को...

 

नए कानून के अनुसार सजा

पहली गलती पर: ₹2,000 का जुर्माना।

दोबारा गलती पर: ₹10,000 तक का दंड भुगतना पड़ेगा। (पहले यह जुर्माना केवल ₹100 से ₹500 के बीच था)।

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!