Delhi BMW Accident: घायलों को 19 किलोमीटर दूर अस्पताल इस लिए ले गई थी गगनप्रीत? सामनें आई चौकानें वाली वजह

Edited By Updated: 16 Sep, 2025 09:02 PM

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दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे की जांच में नया मोड़ आया है। आरोपी गगनप्रीत ने घायल दंपति को अपने रिश्तेदार के नुलाइफ अस्पताल पहुंचाया, जिससे सबूत छिपाने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में वित्त मंत्रालय के उपसचिव की मौत हुई थी। गगनप्रीत के खिलाफ गैर...

नेशनल डेस्क : दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार हादसे की जांच में नया मोड़ आ गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी गगनप्रीत ने हादसे के बाद घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को नॉर्थ दिल्ली के नुलाइफ अस्पताल ले गई थी, जो उसके रिश्तेदार का है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने नुलाइफ अस्पताल पर छापा मारा और दस्तावेजों की जांच की, जिसमें अस्पताल मालिक और गगनप्रीत के बीच गहरे संबंधों का खुलासा हुआ।

अस्पताल मालिक से आरोपी का रिश्ता
पूछताछ के दौरान गगनप्रीत ने बताया था कि वह 19 किलोमीटर दूर अस्पताल इसलिए ले गई क्योंकि कोरोना काल में उसकी बेटी का इलाज यहीं बेहतर तरीके से हुआ था। लेकिन जांच में सच्चाई सामने आई कि अस्पताल के मालिक से उसके गहरे ताल्लुकात हैं। पुलिस को शक है कि यह चयन जानबूझकर किया गया हो ताकि साक्ष्य छिपाए जा सकें।

रिपोर्ट में शराब की नहीं हुई पुष्टि
हादसे के समय गगनप्रीत के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट में शराब की कोई पुष्टि नहीं हुई है। रविवार दोपहर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना में वित्त मंत्रालय के उपसचिव नवजोत सिंह (52) की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हरि नगर निवासी यह दंपति मध्य दिल्ली के बंगाल साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे, जब उनकी मोटरसाइकिल को गगनप्रीत की बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार, हादसे के वक्त गगनप्रीत कार चला रही थीं। उनके पति, दो बच्चे और एक घरेलू सहायिका भी कार में मौजूद थे। गुरुग्राम में रहने वाला यह परिवार विनिर्माण व्यवसाय से जुड़ा है। हादसे में परिवार के सदस्यों को भी चोटें आईं, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इन धाराओं में केस दर्ज
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना), 125बी (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 238 (साक्ष्यों को मिटाने) के तहत FIR दर्ज की गई है। गगनप्रीत को सोमवार दोपहर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कोर्ट में जमानत याचिका दायर
गिरफ्तार आरोपी महिला ने दिल्ली की एक अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया है कि यह हादसा बिना किसी लापरवाही के एक दुर्घटना मात्र था। अदालत इस याचिका पर 17 सितंबर को सुनवाई कर सकती है। यह मामला दिल्ली पुलिस की जांच के साथ-साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आगे की पूछताछ से और खुलासे होने की संभावना है।

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