रिश्वत का मामला: 'मीडिया से बात नहीं'...बंबई हाईकोर्ट ने शर्तों पर वानखेड़े को दी अंतरिम राहत

Edited By Seema Sharma,Updated: 22 May, 2023 02:29 PM

bribery case bombay hc extends interim relief granted to wankhede till june 8

बंबई हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को कठोर कार्रवाई से दिए गए अंतरिम संरक्षण की अवधि सोमवार को 8 जून तक बढ़ा दी।

नेशनल डेस्क: बंबई हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को कठोर कार्रवाई से दिए गए अंतरिम संरक्षण की अवधि सोमवार को 8 जून तक बढ़ा दी। वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में नहीं फंसाने के लिए अभिनेता से रिश्वत मांगी थी। इससे पहले अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई 22 मई तक नहीं करने का शुक्रवार को निर्देश दिया था।

 

जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एम एम सथाये की अवकाशकालीन पीठ ने वानखेड़े को गिरफ्तारी जैसी ठोस कार्रवाई से दी गई अंतरिम राहत की अवधि अब 8 जून तक बढ़ा दी। पीठ ने वानखेड़े के खिलाफ दायर CBI की प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह राहत दी। पीठ ने वानखेड़े को एक हलफनामा देने का भी निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे, बुलाए जाने पर CBI के सामने हर बार पेश होंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी वानखेड़े 2021 में NCB में पदस्थ थे।

 

सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में हाल में प्राथमिकी दर्ज की थी। CBI ने साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी NCB की शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल में प्राथमिकी दर्ज की थी। आर्यन को 3 अक्तूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के नाकाम रहने पर बंबई हाईकोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि NCB, मुंबई क्षेत्र को अक्तूबर 2021 में क्रूज जहाज पर कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ होने और उसका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके (NCB के) कुछ अधिकारियों ने आरोपी को छोड़ने के एवज में रिश्वत की साजिश रची।

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!