तुर्कमान गेट हिंसा: हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहा था बुलडोजर, भीड़ ने पुलिस को बनाया निशाना

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 12:05 PM

turkman gate violence bulldozers were operating on the orders of the high court

पुरानी दिल्ली के रामलीला मैदान के पास स्थित मस्जिद सैयद फैज़ इलाही के आसपास के क्षेत्र में बुधवार तड़के जबरदस्त तनाव देखा गया। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर MCD की टीम जब 39,000 वर्ग फुट जमीन से अवैध निर्माण हटाने पहुंची, तो स्थानीय लोगों के विरोध...

नेशनल डेस्क: पुरानी दिल्ली के रामलीला मैदान के पास स्थित मस्जिद सैयद फैज़ इलाही के आसपास के क्षेत्र में बुधवार तड़के जबरदस्त तनाव देखा गया। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर MCD की टीम जब 39,000 वर्ग फुट जमीन से अवैध निर्माण हटाने पहुंची, तो स्थानीय लोगों के विरोध ने हिंसक रूप ले लिया।

हिंसा और पुलिस की कार्रवाई

जैसे ही 17 बुलडोजर और सुरक्षा बल इलाके में पहुंचे, लगभग 25-30 लोगों की भीड़ ने छतों और तंग गलियों से पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने अब तक इस मामले में करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है और अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

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क्या मस्जिद को भी गिराया गया?

प्रशासन ने साफ किया है कि मस्जिद के मूल ढांचे को छुआ भी नहीं गया है। कार्रवाई केवल उन अवैध निर्माणों पर हुई है जो आवंटित भूमि से बाहर थे। इनमें एक बैंकॉक हॉल और एक डिस्पेंसरी शामिल है।

विवाद की जड़

यह मामला नवंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें रामलीला मैदान के पास की 38,940 वर्ग फुट जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। मस्जिद के पास केवल 0.195 एकड़ की वैध लीज है। दिल्ली वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी इस अतिरिक्त जमीन के मालिकाना हक का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। 4 जनवरी को भी जमीन की पैमाइश का विरोध हुआ था, जिसके बाद आज भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई की गई।

 

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