Edited By Mansa Devi,Updated: 12 Apr, 2026 04:26 PM

अधिकांश लोग Public Provident Fund (PPF) अकाउंट को लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश के तौर पर खोलते हैं। इसकी 15 साल की लॉक-इन अवधि इसे एक अनुशासित बचत योजना बनाती है, जिसमें पैसा धीरे-धीरे बढ़ता रहता है।
नेशनल डेस्क: अधिकांश लोग Public Provident Fund (PPF) अकाउंट को लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश के तौर पर खोलते हैं। इसकी 15 साल की लॉक-इन अवधि इसे एक अनुशासित बचत योजना बनाती है, जिसमें पैसा धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। हालांकि, अचानक जरूरत पड़ने पर कई लोग इसे समय से पहले बंद करने का विकल्प तलाशते हैं।
5 साल से पहले बंद नहीं कर सकते अकाउंट
नियमों के अनुसार, PPF अकाउंट खोलने के बाद शुरुआती वर्षों में इसे बंद करने की अनुमति नहीं होती। इसके लिए कम से कम पांच वित्तीय वर्ष पूरे होना जरूरी है। यानी नया अकाउंट होने पर इसे तुरंत बंद नहीं किया जा सकता।
सिर्फ खास परिस्थितियों में मिलती है इजाजत
PPF अकाउंट को समय से पहले बंद करने की अनुमति केवल विशेष स्थितियों में ही दी जाती है। आमतौर पर इसमें गंभीर बीमारी के इलाज, उच्च शिक्षा के खर्च या रेजिडेंसी स्टेटस में बदलाव जैसी स्थितियां शामिल होती हैं। यानी यह सुविधा केवल जरूरत के समय के लिए है, न कि सामान्य उपयोग के लिए।
समय से पहले बंद करने पर होगा नुकसान
अगर इन परिस्थितियों में अकाउंट बंद करने की मंजूरी मिलती है, तो इसके साथ नुकसान भी जुड़ा होता है। खाते पर अब तक मिला ब्याज 1 प्रतिशत कम कर दिया जाता है, जिससे कुल रिटर्न घट जाता है। यानी समय से पहले निवेश तोड़ना महंगा पड़ सकता है।
पहले इन विकल्पों पर करें विचार
अकाउंट बंद करने से पहले अन्य विकल्पों पर विचार करना बेहतर होता है। PPF में कुछ समय बाद आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है और शुरुआती वर्षों में बैलेंस के आधार पर लोन भी लिया जा सकता है। इन विकल्पों से बिना पूरा निवेश खत्म किए भी पैसों की जरूरत पूरी की जा सकती है।