केरल में फोन पर पत्नी को 'तीन तलाक' देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Updated: 24 Feb, 2026 04:19 PM

case filed against man in kerala for giving triple talaq to wife over phone

केरल के अलप्पुझा निवासी 32 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ फोन पर पत्नी को तीन तलाक देने और उसके साथ क्रूरता करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह मामला सोमवार को मुवत्तुपुझा पुलिस थाना में...

नेशनल डेस्क। केरल के अलप्पुझा निवासी 32 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ फोन पर पत्नी को तीन तलाक देने और उसके साथ क्रूरता करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह मामला सोमवार को मुवत्तुपुझा पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 के तहत दर्ज किया गया जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करने से संबंधित है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है जो तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत)को अमान्य और अवैध बनाता है और दंड का प्रावधान करता है। 

आरोपी की पहचान सुहैल के रूप में हुई है जो अलाप्पुझा जिले के कार्तिकप्पल्ली तालुक का निवासी है। पुलिस ने बताया कि दंपति ने 18 सितंबर 2016 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी और पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। शिकायत के मुताबिक शादी के बाद सुहैल ने कथित तौर पर और दहेज की मांग की और समस्याएं पैदा करना शुरू कर दिया जिससे महिला को मुवत्तुपुझा क्षेत्र में अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 

खबरों के मुताबिक इस दौरान वह हॉस्टल और किराए के मकानों में रह रही थी। पुलिस ने बताया कि 21 मई 2025 को रात करीब नौ बजे आरोपी ने कथित तौर पर महिला को फोन कर गाली-गलौज की तथा उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के मुताबिक इसके बाद उसने कथित तौर पर एक दूसरे फोन नंबर से एसएमएस भेजकर दावा किया कि उसने तीन तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे पति ने लगातार शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। 

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