एंटी ब्लैक फंगस दवा पर केंद्र और दिल्ली सरकार बनाए रणनीति, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

Edited By Updated: 31 May, 2021 07:36 PM

center and delhi government formulate strategy on anti black fungus medicine

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि वे ब्लैक फंगस से पीड़ित रोगियों के उपचार में काम आने वाली दवा एंफोटेरिसिन-बी के वितरण पर एक नीति तैयार करें और जब तक दवा की कमी है, तब तक एक निश्चित आयु...

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि वे ब्लैक फंगस से पीड़ित रोगियों के उपचार में काम आने वाली दवा एंफोटेरिसिन-बी के वितरण पर एक नीति तैयार करें और जब तक दवा की कमी है, तब तक एक निश्चित आयु समूह या श्रेणी के लोगों को बाहर करने का ‘‘क्रूर निर्णय'' करें।

पीठ ने कहा कि निर्णय डॉक्टरों पर न छोड़ा जाए और इस संबंध में एक स्पष्ट नीति तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि दो रोगी हैं जिनमें से एक की उम्र 80 साल तथा एक की उम्र 35 साल है और दवा की केवल एक ही खुराक है तो यह किसे दी जानी जाए।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘यह वह गोली है जो आपको लेनी है'' और ‘‘आपको यह क्रूर निर्णय करना है'' जो आसान काम नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह यह बिलकुल नहीं कह रही है कि किसी एक व्यक्ति का जीवन किसी दूसरे से कम महत्वपूर्ण है। 

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