Edited By Anu Malhotra,Updated: 03 Feb, 2026 10:50 AM

विदेश से घर लौटने वाले यात्रियों के लिए अब खुशियों का बैग थोड़ा और भारी होने वाला है। सरकार ने हवाई और समुद्री मार्ग से भारत आने वाले मुसाफिरों के लिए 'बैगेज रूल्स 2026' लागू कर दिए हैं, जो पुराने 2016 के नियमों की जगह लेंगे। 2 फरवरी से प्रभावी हुए...
नेशनल डेस्क: विदेश से घर लौटने वाले यात्रियों के लिए अब खुशियों का बैग थोड़ा और भारी होने वाला है। सरकार ने हवाई और समुद्री मार्ग से भारत आने वाले मुसाफिरों के लिए 'बैगेज रूल्स 2026' लागू कर दिए हैं, जो पुराने 2016 के नियमों की जगह लेंगे। 2 फरवरी से प्रभावी हुए इन नियमों ने यात्रियों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी चीजें बिना किसी टैक्स (Duty-Free) के घर लाने की आजादी दे दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का यह फैसला उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, जो विदेश से शॉपिंग करना पसंद करते हैं।
खरीदारी की सीमा में जबरदस्त इजाफा
नए नियमों के तहत भारतीय निवासी या वैध वीजा वाले विदेशी नागरिक अब 75,000 रुपये तक का सामान अपने साथ बिना ड्यूटी चुकाए ला सकते हैं, जबकि पहले यह लिमिट महज 50,000 रुपये थी। वहीं, विदेशी पर्यटकों के लिए भी राहत की खबर है; वे अब 15,000 के बजाय 25,000 रुपये तक की वस्तुएं ड्यूटी-फ्री ला सकेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अब एयरपोर्ट पर छोटी-मोटी खरीदारी के लिए आपको जेब ढीली करने या टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सोना और लैपटॉप: यात्रियों को मिली बड़ी छूट
गहनों के शौकीनों के लिए भी नियमों को उदार बनाया गया है। एक साल से ज्यादा विदेश में रहने वाले भारतीय अब अधिक मात्रा में सोने के आभूषण ला सकते हैं। महिला यात्रियों के लिए यह सीमा 40 ग्राम और पुरुषों के लिए 20 ग्राम तय की गई है, बशर्ते यह व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हो। इसके अलावा, तकनीकी गैजेट्स के शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है-18 साल से ऊपर का कोई भी यात्री अपने साथ एक नया लैपटॉप या नोटपैड पूरी तरह ड्यूटी-फ्री ला सकता है।
इन बातों का रखना होगा ख्याल
भले ही छूट की सीमा बढ़ गई है, लेकिन कुछ शर्तें अब भी लागू हैं। यात्री अपनी ड्यूटी-फ्री सीमा को आपस में जोड़ या साझा नहीं कर सकते; यानी हर मुसाफिर की अपनी अलग लिमिट होगी। साथ ही, कुछ खास चीजें जैसे सिगरेट, शराब की अतिरिक्त मात्रा, सोने-चांदी की छड़ें और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान इस छूट के दायरे से बाहर रखे गए हैं। विदेशी मुद्रा (Currency) लाने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले की तरह ही रहेंगे।