संसद में खड़े होने का अधिकार नहीं मांग सकते नागरिक : सुप्रीम कोर्ट

Edited By Pardeep,Updated: 24 Mar, 2023 10:52 PM

citizens cannot demand right to stand in parliament supreme court

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य को एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जो नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने और उनके द्वारा उजागर किए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श शुरू...

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य को एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जो नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने और उनके द्वारा उजागर किए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श शुरू करने का अधिकार देती है। 

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एक नागरिक संसद में खड़े होने का अधिकार नहीं मांग सकता है। पीठ ने कहा, “जिन राहतों की मांग की गई है, वे खासतौर पर संसद के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इस तरह के निर्देश संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर इस न्यायालय द्वारा जारी नहीं किए जा सकते हैं।” 

पीठ ने कहा, “तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल और ऐश्वर्या भाटी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अदालत की सहायता के उद्देश्य से कहते हैं कि याचिकाओं की प्राप्ति के लिए एक प्रक्रिया पहले से ही मौजूद है, जिन पर याचिका समिति द्वारा विचार किया जाता है। लिहाजा, याचिका खारिज की जाती है।” 

Related Story

IPL
Gujarat Titans

Chennai Super Kings

Match will be start at 23 May,2023 07:30 PM

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!