Edited By Anu Malhotra,Updated: 18 Feb, 2023 03:55 PM
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उप राज्यपाल वी.के.सक्सेना से 22 फरवरी को महापौर चुनाव कराने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने के...
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उप राज्यपाल वी.के.सक्सेना से 22 फरवरी को महापौर चुनाव कराने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए 24 घंटे के भीतर दिल्ली नगर निगम (MCD) की पहली बैठक बुलाने का आदेश दिया गया है।
केजरीवाल ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जनता और जनतंत्र की बड़ी जीत हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उससे पहले की कहानी ये है कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई छुपाने के लिए षड्यंत्र किया। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक ही वकील को दिल्ली सरकार और एलजी का वकील नियुक्त किया जाए।
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि उप राज्यपाल द्वारा एमसीडी में मनोनीत सदस्य महापौर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव 22 फरवरी को कराने की सिफारिश की है।
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के मुताबिक, महापौर और उप महापौर का चुनाव एमसीडी चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में किया जाना चाहिए। पिछले साल 4 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव हुआ था और नतीजे आने के 2 महीने बीत जाने के बावजूद अबतक महापौर नहीं चुना जा सका है। एमसीडी की अबतक हुई 3 बैठकों में मनोनीत सदस्यों के मताधिकार को लेकर आप और भाजपा के बीच जारी गतिरोध के कारण महापौर का चुनाव नहीं हो सका।
नगर निकाय चुनाव के बाद, MCD सदन की पहली बैठक 6 जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के बीच हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई थी। दिल्ली नगर निगम के 250 सदस्यीय सदन में आप को 134 पार्षदों के साथ बहुमत हासिल है। सदन में भाजपा के 104 सदस्य हैं। आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को मताधिकार देकर जनादेश चुराना चाहती है।