ई-रिक्शा चालक ने 7 साल की मासूम से किया रे'प, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा

Edited By Updated: 05 Oct, 2025 01:11 AM

e rickshaw driver did dirty work with 7 year old innocent girl

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की विशेष पॉक्सो अदालत ने सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की विशेष पॉक्सो अदालत ने सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। 

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने शनिवार को बताया कि नौ मई 2025 की शाम इकौना थानान्तर्गत एक गांव में समारोह था, जहां गांव निवासी सात वर्षीय बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी बीच ई-रिक्शा चालक अलाउद्दीन बच्चों के बीच पहुंचा और बहला फुसलाकर सात वर्षीय बच्ची को अपने ई-रिक्शा पर बिठाकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने तलाश शुरू की तो घर से काफी दूर खून से लथपथ बच्ची रोते हुए मिली। बच्ची के परिजनों ने इकौना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। 

सरकारी वकील ने बताया कि शुक्रवार को श्रावस्ती के अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) निर्दोष कुमार ने आरोपी अलाउद्दीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। 

आदेश के अनुसार, जुर्माना ना अदा करने पर उसे नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सिंह ने बताया कि वर्ष 2011 में छह वर्षीय बच्ची के साथ हुए कथित दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में भी अलाउद्दीन को एक स्थानीय अदालत ने 2016 में फांसी की सजा सुनाई थी जिसकी उच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की थी। 

उन्होंने बताया कि बाद में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक एनजीओ ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। सिंह ने बताया कि थाने से अदालत को सूचना पहुंचाने में देरी के तकनीकी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने तब अलाउद्दीन को बरी कर दिया था। 

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