'आप' से झाड़ू वापिस लेने की तैयारी में चुनाव आयोग, जारी किया नोटिस

Edited By Updated: 12 Sep, 2018 05:25 AM

election commission issued notice to you to withdraw the broom from aap

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को चुनावी चंदे की जानकारी में पारदर्शिता न बरतने का दोषी पाते हुए पार्टी को 20 दिन में इस पर स्थिति स्पष्ट करने का नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिस में आयोग ने पार्टी से पूछा है कि क्यों न चुनावी चंदे की...

नेशनल डेस्क(नरेश): चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को चुनावी चंदे की जानकारी में पारदर्शिता न बरतने का दोषी पाते हुए पार्टी को 20 दिन में इस पर स्थिति स्पष्ट करने का नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिस में आयोग ने पार्टी से पूछा है कि क्यों न चुनावी चंदे की जानकारी छुपाने के आरोप में पार्टी को जारी किया गया चुनाव चिन्ह वापस ले लिया जाए। नोटिस में आयोग ने लिखा है कि पार्टी द्वारा इस संबंध में नोटिस के जवाब में दिए जाने वाले तथ्यों और रिकार्ड के आधार पर ही आयोग अगला फैसला लेगा।
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दरअसल आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को 30 सितम्बर 2015को वित्त वर्ष 2014-15 के चंदे की रिपोर्ट जमा करवाई थी। इसके बाद पार्टी ने चंदे की संशोधित रिपोर्ट 20 मार्च 2017 को जमा करवाई। पहले जमा करवाई गई रिपोर्ट में पार्टी ने 2696 लोगों से 37 करोड़ 45 लाख 44 हजार 618 रुपए चंदे के रूप में मिलने की बात कही थी जबकि संशोधित रिपोर्ट में पार्टी ने दानियों की संख्या बढ़ाकर 8264 कर दी जबकि दान के रूप में मिली राशि को 37 करोड़ 60 लाख 62 हजार 631 रुपए बताया गया। 
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इसके बाद सैंट्रल बोर्ड आफ डायरैक्ट टैक्सिस यानि सी.बी.डी.टी. द्वारा 5 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग को दी गई ‘आप’ की वित्त वर्ष 2014-15 की रिपोर्ट में 13.16 करोड़ रुपए के चंदे की राशि में गड़बड़ी पाई है। रिपोर्ट में लिखा है कि ‘आप’ ने पार्टी के बैंक खाते में 67.67 करोड़ रुपए होने की जानकारी दी है जिनमें से 64.44 करोड़ रुपए चंदे की रकम बताई गई है जबकि पार्टी ने वित्त वर्ष के अपने आडिट रिपोर्ट में पार्टी की कुल आय 54.15 करोड़ रुपए बताई है। लिहाजा इसमें से 13.16 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा। 
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इस रिपोर्ट में पार्टी को हवाला के जरिए 2 करोड़ रुपए मिलने की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। यह राशि भी पार्टी ने चुनावी चंदे के रूप में दिखाई है। इसके अलावा पार्टी ने अपनी वैबसाइट पर भी चुनावी चंदे को लेकर गलत जानकारी दी है और यह रिप्रिजैंटेशन आफ पीपल एक्ट की धारा 29 सी का उल्लंघन है। 

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