Electricity Rates Hike: बिगड़ जाएगा आपका मंथली बजट, इस राज्य में 1 जुलाई से महंगी होगी बिजली

Edited By Updated: 16 Jun, 2026 10:50 AM

electricity to become costlier in chhattisgarh from july 1

छत्तीसगढ़ के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ा झटका देने वाला अपडेट सामने आया है। राज्य में अब बिजली का इस्तेमाल करने वाले सभी आम और खास उपभोक्ताओं का मंथली बजट बिगड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने साल...

Chhattisgarh Electricity Tariff Hike New Rates: छत्तीसगढ़ के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ा झटका देने वाला अपडेट सामने आया है। राज्य में अब बिजली का इस्तेमाल करने वाले सभी आम और खास उपभोक्ताओं का मंथली बजट बिगड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने साल 2026 के लिए बिजली की नई दरें (New Tariff) जारी कर दी हैं।

इस नए आदेश के तहत घरेलू बिजली से लेकर दुकानों और खेती-किसानी में इस्तेमाल होने वाली बिजली तक, सब कुछ महंगा कर दिया गया है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंपों को इस बार कुछ विशेष छूट दी गई है। बिजली विभाग द्वारा जारी की गई ये नई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में पूरी तरह लागू हो जाएंगी।

जानें कितनी महंगी हुई बिजली?

विद्युत नियामक आयोग (CSERC) द्वारा जारी नए टैरिफ कार्ड के अनुसार अलग-अलग कैटेगरी में की गई बढ़ोतरी का पूरा ब्योरा नीचे दी गई तालिका (Table) में आसानी से समझा जा सकता है:


उपभोक्ता कैटेगरी (Consumer Type),               कितनी बढ़ी दरें (प्रति यूनिट),                               जेब पर सीधा असर
घरेलू उपभोक्ता (Home Users),                                     30 पैसे से 50 पैसे तक,                                                  आम परिवारों का मंथली लाइट बिल बढ़ जाएगा।
कमर्शियल उपभोक्ता (Shops & Business),                    20 पैसे से 40 पैसे तक,"दुकानदारों,                                  शोरूम और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का खर्च बढ़ेगा।"
कृषि पंप (Normal Agri Pumps),                                   40 पैसे की सीधी वृद्धि,                                                   किसानों को सिंचाई के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।

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किसानों के लिए एक राहत

इस महंगाई के बीच छत्तीसगढ़ सरकार और नियामक आयोग ने गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंपों का इस्तेमाल करने वाले किसानों को एक बड़ी राहत भी दी है। ऐसे कृषि पंप जिन पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है उनके लिए ऊर्जा प्रभार (Energy Charge) पर मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया गया है। पहले इन पंपों पर 30 फीसदी की छूट मिलती थी जिसे अब बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। इससे इन किसानों पर बढ़ते टैरिफ का असर काफी कम हो जाएगा।

1 जुलाई 2026 से लागू होगा नया नियम

बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जून के महीने तक उपभोक्ताओं को पुरानी दरों के हिसाब से ही बिल का भुगतान करना होगा लेकिन 1 जुलाई 2026 के बाद आप जितनी भी बिजली यूनिट खर्च करेंगे उसका हिसाब इस नए और बढ़े हुए रेट कार्ड के आधार पर तय किया जाएगा। यानी अगस्त महीने में आने वाला आपका बिजली बिल काफी बढ़ा हुआ आ सकता है। आम जनता को सलाह दी जा रही है कि वे फिजूल में चलने वाले पंखे, लाइट और एसी (AC) को बंद रखकर बिजली की बचत करें।

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