पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा, सिंगर से रेप मामले में कोर्ट का फैसला

Edited By Updated: 04 Nov, 2023 05:07 PM

former bahubali mla vijay mishra sentenced to 15 years

भदोही के ज्ञानपुर से चार बार विधायक रह चुके गैंगस्टर विजय मिश्रा को एक गायिका से कई बार दुष्कर्म करने के जुर्म में एक एम.पी./एम.एल.ए. अदालत ने शनिवार को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई

नेशनल डेस्कः भदोही के ज्ञानपुर से चार बार विधायक रह चुके गैंगस्टर विजय मिश्रा को एक गायिका से कई बार दुष्कर्म करने के जुर्म में एक एम.पी./एम.एल.ए. अदालत ने शनिवार को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने दोषी विजय मिश्रा पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विजय मिश्रा, भदोही की ज्ञानपुर सीट से सपा के टिकट पर तीन बार और निषाद पार्टी के टिकट पर एक बार विधायक रह चुका है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सत्तर वर्षीय विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा ने 2014 में सपा के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उसी दौरान, वाराणसी की एक गायिका को एक कार्यक्रम के लिए विजय मिश्रा ने अपने घर बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि संगीत कार्यक्रम के बाद विजय मिश्रा ने अपने बेटे विष्णु मिश्रा और एक रिश्तेदार विकास मिश्रा को गायिका को वाहन से वाराणसी छोड़ने को कहा जिस पर इन दोनों ने भी रास्ते में एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। विजय मिश्रा ने उसी गायिका से वाराणसी, भदोही और प्रयागराज में कई बार दुष्कर्म किया और वीडियो काल पर उससे अश्लील बातें की जिससे तंग आकर गायिका वाराणसी छोड़कर मुंबई चली गई।

जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि विजय मिश्रा ने प्रयागराज आकर अपने जिस रिश्तेदार के घर पर शरण लेकर राजनीति शुरू की, उसी रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी की संपत्ति और फर्म पर कब्ज़ा कर उसे अपने बेटे विष्णु मिश्रा के नाम पर करने के मामले में तिवारी ने विजय मिश्रा और उनके परिवार वालों के खिलाफ गोपीगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के मालवा जिले के आगर से 14 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था।

उस मामले में विजय मिश्रा के जेल जाने पर गायिका ने 18 अक्टूबर, 2020 को विजय मिश्रा, विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा गोपीगंज थाने में दर्ज कराया था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से पेश सबूतों, गवाहों के बयानों के साथ बहस शुक्रवार को पूरी हुई।

अदालत ने विष्णु और विकास को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर तीन साल की कैद और भुगतने का फैसला भी दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि का आधा हिस्सा पीड़िता को दे दिया जाए। भदोही पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि सजा सुनाये जाने के बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा को वापस आगरा की जेल में वापस भेज दिया गया।

 

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