क्या GST रेट कट से स्कूल की फीस पर पड़ेगा असर? जानिए पूरी खबर

Edited By Updated: 04 Sep, 2025 12:37 PM

gst cut makes school supplies cheaper fees unchanged

भारत सरकार ने GST दरों में कटौती की है जिससे स्कूल की किताबें, कॉपियां, पेंसिल और स्टेशनरी सस्ती होंगी। कई जरूरी पढ़ाई के सामान पर टैक्स घटाकर 0% या 5% कर दिया गया है। हालांकि, स्कूल की फीस पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। इससे माता-पिता के पढ़ाई के...

नेशनल डेस्क: भारत सरकार ने GST दरों में बड़ा बदलाव किया है जिससे बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम होने वाला है। GST परिषद ने कई जरूरी स्टेशनरी आइटम्स और पढ़ाई से जुड़ी चीजों पर टैक्स घटा दिया है। इससे अब कॉपियां, किताबें, पेंसिल और नोटबुक जैसी चीजें पहले से सस्ती मिलेंगी। हालांकि, स्कूल की फीस पर फिलहाल कोई असर नहीं होगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं इस बदलाव के बारे में।

GST में क्या-क्या बदलाव हुए?

सरकार ने GST की पुरानी तीन-स्तरीय कर प्रणाली (5%, 12%, 18%) को दो स्तरों में घटाकर 5% और 18% कर दिया है। 22 सितंबर से ये नए स्लैब लागू हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे आम आदमी और मध्यम वर्ग को काफी फायदा होगा।

स्कूल की किताबें और स्टेशनरी पर टैक्स कटौती

पढ़ाई से जुड़ी कई जरूरी चीजों पर GST में बड़ी राहत दी गई है। जैसे कॉपी, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक और लैब नोटबुक पर पहले 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह से जीरो टैक्स यानी 0% कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इन सामानों को खरीदते समय कोई GST नहीं देना होगा। इसके साथ ही पेंसिल, शार्पनर, क्रेओन, चारकोल स्टिक और ब्लैकबोर्ड चॉक जैसे छोटे बच्चों के पढ़ाई के सामान पर भी पहले 12% GST था, जिसे अब 0% कर दिया गया है, जिससे ये सामान भी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा, मैथमैटिकल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स, स्टेशनरी पाउच और वॉलेट जैसे आइटमों पर पहले 12% GST लगता था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है, इसलिए अब ये चीजें भी पहले की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। नोटबुक्स में इस्तेमाल होने वाले अनकोटेड पेपर पर पहले 18% GST लगता था, जिसे अब घटाकर 12% कर दिया गया है, जिससे कॉपियों और किताबों की प्रिंटिंग की लागत कम होगी और इससे बच्चों की पढ़ाई का कुल खर्च धीरे-धीरे कम होने लगेगा।

क्या स्कूल फीस में बदलाव होगा?

GST परिषद ने स्कूल की फीस को फिलहाल टैक्स से बाहर रखा है। यानी प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी स्कूल की फीस) पर कोई GST नहीं लगेगा।
लेकिन हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोचिंग और ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी भी 18% GST लागू रहेगा। इसलिए स्कूल की फीस में कोई कमी या बदलाव फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा।

 

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