GST कट से मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती, जाने पूरी डिटेल्स

Edited By Updated: 04 Sep, 2025 03:02 PM

gst cut to bring big relief to middle class daily essentials to become cheaper

जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% स्लैब खत्म कर 5% और 18% वाले दो स्लैब लागू किए हैं। 22 सितंबर 2025 से नए रेट्स लागू होंगे। रोजमर्रा की चीजों जैसे साबुन, बिस्कुट, बटर पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। दवाओं और इंश्योरेंस प्रीमियम को भी टैक्स फ्री किया...

नेशनल डेस्कः GST काउंसिल की बुधवार को हुई अहम बैठक में टैक्स ढांचे में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दी गई। करीब आठ साल बाद पहली बार जीएसटी के स्लैब सिस्टम में बड़ी कटौती करते हुए 12% और 28% वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% लागू होंगे। इसके साथ ही रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती कर दी गई हैं और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। सरकार द्वारा घोषित नए जीएसटी रेट्स 22 सितंबर, 2025 से देशभर में लागू होंगे। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन पर वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी और इनके लिए नई दरों की घोषणा बाद में की जाएगी।

रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर राहत

जीएसटी काउंसिल ने कई ऐसी चीजों पर टैक्स कम किया है, जो आमतौर पर हर घर में इस्तेमाल होती हैं। अब टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल और फेस पाउडर जैसी वस्तुओं पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले यह दर 18% थी। खाने-पीने के सामान में भी राहत दी गई है। रोटी और पराठा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा, प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर अब 12% की बजाय 5% टैक्स लगेगा। बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड को भी 5% स्लैब में लाया गया है।

दवाओं पर भी सस्ती हुई टैक्स दरें

सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी वस्तुओं पर भी टैक्स घटा दिया है। अब सभी सामान्य दवाओं पर 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। इतना ही नहीं, 33 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह टैक्स फ्री (0% GST) कर दिया गया है। इसके अलावा, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली तीन महत्वपूर्ण दवाओं पर भी 5% से घटाकर 0% टैक्स कर दिया गया है। मेडिकल, सर्जिकल, वेटरनरी और केमिकल एनालिसिस डिवाइसेज पर भी अब 12% की बजाय सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।

वाहनों पर टैक्स में कटौती

वाहन खरीदने वालों को भी इस बार राहत दी गई है। अब पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी और एलएनजी से चलने वाली कारों (जिनकी इंजन कैपेसिटी 1200cc तक और लंबाई 4 मीटर से कम है) पर 18% टैक्स लगेगा, पहले यह दर 28% थी। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों (1500cc तक, लंबाई 4 मीटर से कम) पर भी अब 18% जीएसटी देना होगा। टू-व्हीलर्स, खासकर वे जिनकी इंजन क्षमता 350cc या उससे कम है, पर भी अब 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा।

लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स फ्री

जीएसटी काउंसिल ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को अब पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। पहले इन पर 18% टैक्स वसूला जाता था। यह फैसला आम जनता को बीमा कवर लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा।

सिन और लग्जरी गुड्स पर टैक्स बढ़ा

जहां एक तरफ आम उपभोक्ताओं को राहत दी गई है, वहीं सरकार ने सिन गुड्स (जैसे शराब, तंबाकू आदि) और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स को बढ़ाकर 40% कर दिया है। इसका उद्देश्य इन वस्तुओं के उपयोग को हतोत्साहित करना है।

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