GST Rate Cut: जरूरी सामानों के दाम जो अगले 15 दिनों में होंगे कम, रोज होता है आपके घर में इस्तेमाल, जानें क्या-क्या होंगे सस्ते

Edited By Updated: 07 Sep, 2025 02:05 PM

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केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है, जिसे दिवाली से पहले बड़ा तोहफा माना जा रहा है। जीएसटी स्लैब को चार से दो किया गया है और दूध, पनीर, शैंपू, नमकीन, बिस्कुट, कपड़े आदि जरूरी सामानों पर टैक्स कम किया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025...

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है, जिसे 'दिवाली से पहले बड़ा तोहफा' माना जा रहा है। जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को हुई 56वीं बैठक में जीएसटी स्लैब को चार (0%, 5%, 12%, 18%) से घटाकर दो (5%, 18%) करने का फैसला किया। इसके साथ ही, रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे दूध, पनीर, टूथपेस्ट, शैंपू, नमकीन, बिस्कुट और कपड़ों पर टैक्स कम कर दिया गया है। ये नए दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। आइए, जानते हैं उन 10 जरूरी सामानों के बारे में, जो सस्ते होंगे और इससे आपको कितनी बचत होगी।

सरकार का फोकस: रोटी, कपड़ा और मकान को सस्ता करना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी स्लैब में बदलाव और रेट कट की घोषणा करते हुए कहा कि ये सुधार आम आदमी, किसानों और छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बताया कि मिडिल क्लास के घरों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, पावर बैंक, मोबाइल, चार्जर और कूलर पर टैक्स कम किया गया है। इसके अलावा, रोटी से लेकर कपड़ा तक, रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी।

इन जरूरी सामानों पर मिलेगी राहत

1. शैंपू और साबुन
शैंपू और साबुन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर, ₹100 की बेस प्राइस वाला शैंपू पैक पहले 18% टैक्स के साथ ₹118 में मिलता था, अब 5% टैक्स के साथ यह केवल ₹105 में मिलेगा। यानी, हर पैक पर ₹13 की बचत होगी। इसी तरह, हेयर ऑयल और साबुन पर भी बचत होगी।

2. बिस्कुट और नमकीन
बिस्कुट पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया गया है। पहले ₹5 के बिस्कुट पर 90 पैसे का जीएसटी लगता था, अब केवल 25 पैसे लगेगा। इससे हर पैक पर 65 पैसे की बचत होगी। नमकीन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जिसे अब 5% कर दिया गया है। ₹5 की नमकीन पर पहले 60 पैसे टैक्स लगता था, अब केवल 25 पैसे लगेगा, यानी 35 पैसे की बचत होगी।

3. यूएचटी दूध
अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध पर पहले 5% जीएसटी था, जिसे अब पूरी तरह टैक्स-फ्री (0%) कर दिया गया है। इससे दूध की कीमतों में सीधे 5% की कमी आएगी।

4. पनीर, घी और मक्खन
पनीर पर भी जीएसटी को 5% से घटाकर 0% किया गया है। उदाहरण के तौर पर, ₹75 में मिलने वाला 250 ग्राम पनीर अब ₹9 सस्ता होकर ₹66 में मिलेगा।घी पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। पहले ₹800 प्रति किलो की बेस प्राइस वाला घी 12% टैक्स के साथ ₹896 में मिलता था। अब 5% टैक्स के साथ यह ₹840 में मिलेगा, यानी ₹56 की बचत होगी।7. मक्खन पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। ₹230 में मिलने वाला आधा किलो मक्खन अब लगभग ₹20 सस्ता होकर ₹210 में मिलेगा।

5. कपड़े और जूते
कपड़ों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे कपड़ों की कीमतों में 7% तक की कमी आएगी, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। जूतों पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे फुटवेयर की कीमतों में कमी आएगी, जिससे मिडिल क्लास परिवारों को फायदा होगा।

6. इलेक्ट्रॉनिक्स
टीवी, फ्रिज, एसी, और छोटे मोटरसाइकिल (350 सीसी तक) जैसी चीजों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है। इससे ये उत्पाद सस्ते होंगे, जिससे मिडिल क्लास के लिए ये सामान खरीदना आसान होगा।

कब से लागू होंगे नए रेट?
जीएसटी काउंसिल के फैसले के अनुसार, ये नए रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। हालांकि, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला जैसे “सिन गुड्स” पर मौजूदा दरें तब तक लागू रहेंगी, जब तक सरकार का मुआवजा सेस से संबंधित कर्ज पूरा नहीं हो जाता।

आम आदमी को फायदा
वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाना, खपत को प्रोत्साहित करना और महंगाई पर नियंत्रण रखना है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी राहत मिलेगी, क्योंकि सीमेंट और स्टील जैसे कंस्ट्रक्शन सामानों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है। इससे मकान बनाने की लागत कम होगी, जिससे ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ मिशन को बढ़ावा मिलेगा।

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