ITR फाइल करने जा रहे हैं पहली बार? जानिए Income Tax Portal पर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

Edited By Updated: 02 Sep, 2025 11:28 AM

how to file your first income tax return easily

पहली बार ITR फाइल करने से पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इसके लिए पैन नंबर, आधार लिंक मोबाइल, और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप ITR फॉर्म भर सकते हैं, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं और रिफंड चेक कर...

नेशनल डेस्क: अगर आपने हाल ही में कमाना शुरू किया है और अब पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत से नए करदाताओं को यह समझ नहीं आता कि ITR फाइल करने की शुरुआत कहां से करनी है। सबसे पहला और जरूरी कदम है इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। बिना रजिस्ट्रेशन आप न तो ITR भर सकते हैं और न ही टैक्स से जुड़ी अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आइए समझते हैं कि Income Tax Portal पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

क्यों जरूरी है ITR फाइल करना?

यदि आपकी सालाना आय टैक्स योग्य सीमा से अधिक है, जो वर्तमान में ₹2.5 लाख से ऊपर है, तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना आपके लिए कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है। केवल कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि ITR फाइल करने के कई व्यावहारिक फायदे भी हैं। उदाहरण के तौर पर, वीजा के लिए आवेदन करते समय ITR एक महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट के रूप में मांगा जाता है, जो आपकी आय का प्रमाण देता है। इसके अलावा यदि आप किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लोन लेना चाहते हैं तो ITR आपके इनकम प्रूफ के रूप में काम करता है, जिससे लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ITR फाइल करने से यदि आपने टैक्स अधिक जमा किया है तो आपको रिफंड प्राप्त होता है। साथ ही, भविष्य में अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहें या निवेश की योजना बनाएं, तो ITR आपके वित्तीय विश्वसनीयता को साबित करने में मदद करता है। इस तरह, ITR फाइल करना केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक स्मार्ट वित्तीय निर्णय भी है।

ITR फाइल करने से पहले जरूरी है रजिस्ट्रेशन

ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप।

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

स्टेप 1: वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं। होमपेज पर ऊपर दाईं ओर ‘Register’ बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

स्टेप 2: यूज़र टाइप चुनें

अब ‘User Type’ में से ‘Taxpayer’ को चुनें और ‘Continue’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: पैन नंबर दर्ज करें

अगले पेज पर आपको अपना PAN नंबर डालना होगा। इसे दर्ज करके ‘Validate’ पर क्लिक करें। ध्यान दें कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

स्टेप 4: OTP वेरिफिकेशन

PAN वेरिफिकेशन के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसे दर्ज करें और आगे बढ़ें।

स्टेप 5: व्यक्तिगत जानकारी भरें

अब आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी जैसे कि:

  • पूरा नाम (PAN कार्ड के अनुसार)

  • जन्मतिथि

  • जेंडर

  • रेजिडेंशियल स्टेटस (भारतीय नागरिक/अनिवासी इत्यादि)

फिर ‘Continue’ पर क्लिक करें।

स्टेप 6: कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें

यहां आपको अपनी:

  • वैध मोबाइल नंबर

  • ईमेल आईडी

  • पूरा पता

भरना होगा। फिर ‘Continue’ पर क्लिक करें।

स्टेप 7: OTP वेरिफाई करें

अब आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर अलग-अलग 6 अंकों के OTPs आएंगे। दोनों को सही स्थानों पर दर्ज करें। OTP न मिले तो ‘Resend OTP’ पर क्लिक कर सकते हैं।

स्टेप 8: जानकारी की पुष्टि करें

अब जो जानकारी आपने दर्ज की है, उसे ध्यान से जांच लें। सब कुछ सही है तो ‘Confirm’ पर क्लिक करें।

स्टेप 9: पासवर्ड और सिक्योरिटी सेट करें

अब एक मजबूत पासवर्ड बनाएं और दोबारा टाइप करके पुष्टि करें। साथ ही एक पर्सनलाइज्ड लॉगिन मैसेज सेट करें, जिससे आपको यह सुनिश्चित हो सके कि आप असली पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं।

पासवर्ड पॉलिसी:

  • कम से कम 8 और अधिकतम 14 अक्षरों का हो

  • एक बड़ा और एक छोटा अक्षर शामिल हो

  • कम से कम एक संख्या हो

  • कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर हो जैसे @, #, $, %

स्टेप 10: रजिस्ट्रेशन पूरा करें

अंत में ‘Register’ बटन पर क्लिक करें। अब आपका Income Tax e-Filing अकाउंट बन चुका है और आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे।

रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करें?

अब जब आपका अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर बन चुका है, तो आप लॉगिन करके कई महत्वपूर्ण काम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स और संपर्क जानकारी शामिल होती है। इसके अलावा, आप फॉर्म 26AS और AIS (Annual Information Statement) रिपोर्ट देख सकते हैं, जिनमें आपकी आय और टैक्स से जुड़ी सभी जानकारियां दी होती हैं। पोर्टल के माध्यम से आप ITR फॉर्म भर सकते हैं और ई-वेरिफाई कर सकते हैं। यदि आपने कोई टैक्स चुकाना है, तो आप वहीं से ऑनलाइन टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही, यदि आपने पहले से टैक्स ज्यादा भर दिया है और रिफंड बनता है, तो उसकी स्थिति भी आप पोर्टल पर लॉगिन करके आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

कुछ जरूरी टिप्स पहली बार ITR भरने वालों के लिए

ITR फाइल करने से पहले यह जरूरी है कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 और अन्य आय संबंधी प्रमाणपत्र। इसके साथ ही, अपनी आय की सही-से-सही डिटेल्स भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके। ITR फाइल करने की डेडलाइन का भी ध्यान रखें, जो आमतौर पर 31 जुलाई होती है, ताकि आप समय रहते अपना रिटर्न दाखिल कर सकें। टैक्स कैलकुलेशन में सहायता के लिए आप आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी गणना सही रहे। यदि किसी कारणवश आपको लगता है कि आपने पहले जमा किया गया ITR गलत है तो आप बाद में रिवाइज्ड ITR भी भर सकते हैं और अपनी गलती सुधार सकते हैं।

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