रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगा इंतकाल

Edited By Updated: 09 Aug, 2023 08:04 PM

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रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगा इंतकाल


चण्डीगढ़, 9 अगस्त  -(अर्चना सेठी) हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि शहरों की प्रॉपर्टी आईडी बनाना एक चुनौती भरा कार्य था, परन्तु प्रदेश सरकार ने इसे सिरे चढ़ाया है। अब इस कड़ी में सरकार ने सुशासन की दिशा में ‘मनोहर’ कदम बढ़ाते हुए प्रॉपर्टी, जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं।


उन्होंने बताया कि वेब हैलरिस पोर्टल में इंतकाल का स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल शुरू किया गया है यानी अब हरियाणा में किसी भी संपत्ति व जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद इसका इंतकाल हो जाएगा और इंतकाल की कॉपी भी मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर इसके बारे में पूरी जानकारी होगी।


उन्होंने बताया कि अभी तक रजिस्ट्री के 7 दिन के अंदर इंतकाल करने का समय दिया गया था। ये प्रक्रिया तो ऑनलाइन थी, लेकिन इसे पटवारी को पूरा करना होता था। जब पटवारी इंतकाल को सिस्टम में चढ़ाता था तो कानूनगो से होते हुए तहसीलदार तक जाना होता था। इस प्रक्रिया में इंतकाल में लंबा समय लगता था। नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है।


उन्होंने इंतकाल की नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हैलरिस पोर्टल में स्वचालित मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल हो जाएगा। इसके लिए पटवारी के पास कागजात ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इंतकाल की जानकारी भी पोर्टल पर मिल जाएगी,जिसे कोई भी चेक कर सकेगा। अगर इस इंतकाल के दस दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आई तो अपने आप इंतकाल हो जाएगा तथा दस दिन बाद संबंधित तहसील या अटल सेवा केंद्र से इंतकाल की कॉपी ली जा सकेगी। यदि जमीन या संपत्ति को लेकर किसी ने आपत्ति जताई तो मामला तहसीलदार के पास जाएगा।

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