Edited By Parveen Kumar,Updated: 10 Dec, 2025 09:28 PM

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म और हत्या जैसे दो गंभीर अपराधों में आरोपी ससुर को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्म के...
नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म और हत्या जैसे दो गंभीर अपराधों में आरोपी ससुर को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्म के लिए 10 साल का कठोर कारावास, जबकि बेटे की हत्या के लिए आजीवन कारावास और भारी आर्थिक दंड लगाया है।
2020 की रात का खौफनाक सच
मामला मझोला थाना क्षेत्र का है। 28 नवंबर 2020 को एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 नवंबर की रात उसके पति के बाहर रहने पर उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पति के लौटने पर जब पीड़िता ने घटना बताई, तो रात करीब 11 बजे पति ने पिता से इस बारे में सवाल किया। तभी देवर भी वहां आ गया और उसने पति से मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा बढ़ा तो ससुर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर बेटे पर गोली चला दी। घायल बेटे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
चार्जशीट में सिर्फ ससुर, अदालत ने देखा पूरा सच
घटना के बाद पुलिस ने ससुर और देवर के खिलाफ दुष्कर्म (धारा 376) और हत्या (धारा 302) में केस दर्ज किया, लेकिन विवेचना में only ससुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य देखने के बाद कड़ा निर्णय दिया।
अदालत ने सुनाई यह सजा
दुष्कर्म (धारा 376):
- 10 वर्ष कठोर कारावास
- 50,000 रुपये आर्थिक दंड
- दंड न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास
- दंड राशि का 80% पीड़िता को मिलेगा
हत्या (धारा 302):
- आजीवन कारावास
- 1 लाख रुपये आर्थिक दंड
- दंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास
- राशि का 90% हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा