LIC का बड़ा धमाका: इस नई योजना में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹7000! जानें कौन उठा सकता इस खास मौके का फायदा

Edited By Updated: 01 Aug, 2025 07:21 AM

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देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), ने ग्रामीण और शहरी इलाकों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है – ‘एलआईसी बीमा सखी योजना’। इस योजना का मकसद महिलाओं को न केवल आय का स्रोत उपलब्ध कराना है, बल्कि...

नेशनल डेस्क: देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), ने ग्रामीण और शहरी इलाकों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है – ‘एलआईसी बीमा सखी योजना’। इस योजना का मकसद महिलाओं को न केवल आय का स्रोत उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार बीमा एजेंट के रूप में समाज में स्थापित करना भी है।

क्या है बीमा सखी योजना?
‘बीमा सखी’ योजना के अंतर्गत महिलाओं को एलआईसी एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अपने इलाके में बीमा उत्पादों की जानकारी फैला सकें और लोगों को बीमा की अहमियत समझा सकें। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो रोजगार की तलाश में हैं या आर्थिक रूप से सशक्त बनना चाहती हैं। LIC न सिर्फ इन महिलाओं को एजेंट के रूप में प्रशिक्षित करेगा, बल्कि उन्हें वित्तीय सहयोग, प्रचार सामग्री, और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगा, जिससे वे एक सफल एजेंट के रूप में काम कर सकें।

हर महीने मिलेगी निश्चित आय
इस योजना के तहत चुनी गई महिलाओं को तीन वर्षों तक प्रदर्शन-आधारित मासिक वजीफा मिलेगा:
पहले साल: हर महीने ₹7,000 का फिक्स वजीफा
दूसरे साल: ₹6,000 प्रतिमाह (शर्तों के अधीन)
तीसरे साल: वजीफा तय नहीं है, पर महिला की सक्रियता और पॉलिसियों की निरंतरता के आधार पर प्रोत्साहन मिल सकता है।
दूसरे साल ₹6,000 के मासिक वजीफे के लिए यह शर्त है कि महिला द्वारा पहले साल में बेची गई कुल पॉलिसियों में से कम से कम 65% पॉलिसियां सक्रिय रहनी चाहिए।

कौन महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

आयु सीमा: 18 से 70 वर्ष के बीच
शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 10वीं पास
मौजूदा एलआईसी एजेंट, कर्मचारी, या उनके करीबी रिश्तेदार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
 पूर्व कर्मचारी या रिटायर्ड एजेंट भी इस योजना में पुनर्नियुक्ति नहीं पा सकते।

रिश्तेदारों में पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे (दत्तक, जैविक, आश्रित या नहीं), भाई-बहन, सास-ससुर आदि शामिल माने जाते हैं। अगर कोई महिला इन पात्रता शर्तों पर खरी उतरती है, तो वह आवेदन कर सकती है।
 

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