रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को SC से बड़ा झटका

Edited By Updated: 20 Oct, 2021 02:07 PM

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दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने आसाराम के बेटे एवं बलात्कार के दोषी नारायण साई को 14 दिन की ‘फर्लो’ दिए जाने के

नेशनल डेस्क: दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने आसाराम के बेटे एवं बलात्कार के दोषी नारायण साई को 14 दिन की ‘फर्लो’ दिए जाने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने साई को ‘फर्लो’ देने के अदालत के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका स्वीकार कर ली।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘फर्लो’ कोई पूर्ण अधिकार नहीं हैं और इसे देना कई कारकों पर निर्भर करता है। उसने कहा कि साई की कोठरी से एक मोबाइल फोन मिला था, इसलिए जेल अधीक्षक ने राय दी थी कि उसे ‘फर्लो’ नहीं दी जानी चाहिए।

बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय की सिंगल पीठ ने 24 जून को नारायण साई को फरलो की स्वीकृति दी थी। इससे पहले दिसंबर 2020 में उच्च न्यायालय ने नारायण साई की मां की तबीयत खराब होने की वजह से उसे फरलो दी थी। गुजरात सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि साई को ‘फरलो ’ नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह जेल के भीतर भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है।

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