नाबालिग से रे'प और मर्डर: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा–ए–मौत, पीडिता के परिवार को 15 लाख मुआवजे का भी आदेश

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 09:21 PM

rape and murder of a minor court sentences accused to death

ओडिशा के बारगढ़ में बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम से संबंधित एक अदालत ने छह साल की एक बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर देने के जुर्म में मंगलवार को एक युवक को मृत्युदंड सुनाया।

नेशनल डेस्कः ओडिशा के बारगढ़ में बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम से संबंधित एक अदालत ने छह साल की एक बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर देने के जुर्म में मंगलवार को एक युवक को मृत्युदंड सुनाया। 

अदालत ने आरोपी प्रशांत बाग उर्फ ​​बारीहा (20) को पोक्सो कानून की दो धाराओं के तहत दोषी ठहराया। सरकारी वकील द्युतिश आचार्य ने बताया कि न्यायाधीश डॉ. किरण कुमार प्रधान ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 नवंबर, 2024 को खेतिहर मजदूर प्रशांत मछली पकड़ने के बहाने तीन बच्चों को एक सुनसान जगह पर ले गया। फिर उसने पीड़िता को समूह से अलग कर दिया, उसके साथ बलात्कार किया और उसका सिर पत्थर से कुचलकर उसे मार डाला। बच्ची का शव पईकमाल थानाक्षेत्र के सोडा जंगल में मिला। 

पद्मपुर की तत्कालीन आईआईसी (जांच अधिकारी) ममता नाइक ने बताया कि प्रशांत पीड़ित परिवार को जानता था और उसने ही सबसे पहले बच्ची के लापता होने की सूचना दी थी। इस मामले में 20 दिनों के भीतर पांच दिसंबर 2024 को आरोपपत्र दाखिल किया गया और 20 जनवरी 2025 को आरोप तय किए गए। 

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