Edited By Mansa Devi,Updated: 13 Sep, 2025 02:08 PM

सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक पुलिस से पाला पड़ना आम बात है। नियमों का पालन न करने पर पुलिसकर्मी आपको रोक सकते हैं और चालान भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास आपकी गाड़ी की चाबी निकालने या टायर की हवा निकालने का...
नेशनल डेस्क: सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक पुलिस से पाला पड़ना आम बात है। नियमों का पालन न करने पर पुलिसकर्मी आपको रोक सकते हैं और चालान भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास आपकी गाड़ी की चाबी निकालने या टायर की हवा निकालने का अधिकार नहीं है? आइए, जानते हैं मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।
गाड़ी की चाबी निकालना या हवा निकालना
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यह अधिकार नहीं है कि वह आपकी गाड़ी की चाबी निकाले या उसके टायर की हवा निकाल दे। ऐसा करना पूरी तरह से गलत और अवैध माना जाता है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है, तो आप इसका वीडियो बना सकते हैं और उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
चालान काटने का अधिकार किसे है?
अधिकारी का रैंक: भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1932 के तहत, केवल सहायक उप निरीक्षक (ASI) या उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारी ही चालान काट सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज: हमेशा अपनी गाड़ी के जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) अपने साथ रखें।
चालान से जुड़े जरूरी नियम
ई-चालान या चालान बुक: चालान काटने वाले पुलिसकर्मी के पास ई-चालान मशीन या चालान बुक होना जरूरी है। इसके बिना चालान काटना अवैध है।
रसीद लेना: चालान कटने पर उसकी रसीद जरूर लें।
जुर्माना जमा करना: अगर आपके पास मौके पर जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप उसे बाद में जमा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारी कोर्ट चालान जारी कर सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने पास रख सकता है।
टोइंग (Tow) से जुड़ा नियम
अगर आपकी गाड़ी गलत जगह खड़ी है, लेकिन आप उसमें बैठे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस उसे टो नहीं कर सकती। गाड़ी को टो करने की कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है, जब वाहन खाली हो और उसमें कोई मौजूद न हो।