Delhi Air Pollution: प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला-'बच्चों को गैस चैंबर में डाल रहे', CAQM को दिए कड़े निर्देश

Edited By Updated: 19 Nov, 2025 02:30 PM

supreme court says on pollution   children are being put in a gas chamber

दिल्ली-NCR में खतरनाक स्तर तक पहुँच चुके वायु प्रदूषण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच कोर्ट ने बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में शामिल करने पर तीखी नाराजगी व्यक्त की है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली-NCR में खतरनाक स्तर तक पहुँच चुके वायु प्रदूषण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच कोर्ट ने बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में शामिल करने पर तीखी नाराजगी व्यक्त की है। इसी के साथ कहा कि खराब हवा में उन्हें मैदान में उतारना गैस चैंबर में भेजने जैसा है। CJI ने साफ किया कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए कठोर उपाय ही बेहतर होंगे। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए CAQM को तुरंत सख्त उपाय करने चाहिए।

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BS-3 डीजल वाहनों को दी सहमति 

सुनवाई के दौरान CAQM ने कोर्ट को बताया कि वे GRAP-3 की कुछ गतिविधियों को हटाकर GRAP-2 में लाने के लिए आवेदन दे रहे हैं, ताकि रोकथाम संबंधी कदम समय से उठाए जा सकें। आयोग ने यह भी कहा कि वे GRAP-1 और GRAP-2 के तहत और अधिक प्रतिबंधात्मक गतिविधियों को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट ने BS-3 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताते हुए कहा कि प्रदूषण केवल वाहन की उम्र पर नहीं, बल्कि उसके उपयोग पर भी निर्भर करता है।

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बच्चों के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट पर लगाई रोक

अदालत को पता चला कि दिल्ली सरकार नवंबर-दिसंबर में स्कूलों के लिए इंटर-जोनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवा रही है, जबकि इस अवधि में AQI अक्सर 500 से ऊपर चला जाता है। इस पर कोर्ट ने कड़े आदेश जारी करते हुए बच्चों के स्पोर्टस टूर्नामेंट को रोकने के आदेश जारी किए हैं।

कोर्ट ने CAQM को तुरंत निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों को स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे, ताकि बच्चों की खेल गतिविधियों को सुरक्षित महीनों में शिफ्ट किया जा सके। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) को भी इस विषय पर दिल्ली सरकार से तुरंत बात करने को कहा।

 

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