मल्टीप्लेक्स की मनमानी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, महंगे खाने-पीने की चीजों पर उठाए सवाल

Edited By Updated: 05 Nov, 2025 02:04 PM

supreme court warning on multiplex high prices

सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए कहा कि मनोरंजन आम जनता की पहुंच में रहना चाहिए। अदालत ने पानी की बोतल 100 रुपये और कॉफी 700 रुपये में बेचने को अनुचित बताया। कर्नाटक सरकार द्वारा टिकट कीमतें 200 रुपये तक सीमित करने...

नेशनल डेस्क : आजकल सिनेमाघरों में फिल्म देखना सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जेब पर भारी पड़ने वाला अनुभव बन गया है। मल्टीप्लेक्स में जहां मूवी टिकट के दाम पहले से ही ऊंचे हैं, वहीं पॉपकॉर्न, ड्रिंक्स और पानी की बोतल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पॉपकॉर्न का टब 300 से 700 रुपये तक, कोल्ड ड्रिंक 400 रुपये में और पानी की बोतल 100 रुपये में मिल रही है। ऐसे में सिनेमा देखने का मजा आधा रह जाता है।

इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि अगर दाम इसी तरह बढ़ते रहे, तो दर्शक सिनेमाघरों से दूरी बना लेंगे और थिएटर खाली रह जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि थिएटर में पानी की बोतल 100 रुपये और कॉफी 700 रुपये में बेचना किसी भी तरह से जायज नहीं है। अदालत कर्नाटक सरकार द्वारा मूवी टिकट की कीमत 200 रुपये तक सीमित करने के फैसले पर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस विक्रम नाथ ने टिप्पणी की, “सिनेमा पहले ही कम हो गया है, इसे थोड़ा और वाजिब बनाइए ताकि लोग आएं और इसका आनंद ले सकें, नहीं तो थिएटर खाली हो जाएंगे।”

कर्नाटक सरकार का आदेश
कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर मूवी टिकट की कीमतों पर नियंत्रण लगाने की पहल की थी, ताकि फिल्में अधिक लोगों की पहुंच में रहें। हालांकि, मल्टीप्लेक्स मालिकों ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक लगाते हुए शर्त रखी थी कि मल्टीप्लेक्स हर टिकट का रिकॉर्ड रखें और यदि बाद में रिफंड की स्थिति बने, तो दर्शकों को पैसे लौटाए जाएं।

मल्टीप्लेक्स मालिकों का पक्ष
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि सरकार को दाम तय करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, “अगर कोई होटल 1,000 रुपये में कॉफी बेचता है, तो यह उसका व्यावसायिक निर्णय है।” हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से सहमत नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि मनोरंजन आम जनता की पहुंच में रहना चाहिए और इसे लग्जरी का साधन नहीं बनाया जा सकता।

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