Edited By Radhika,Updated: 20 Apr, 2026 05:55 PM

अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यह खबर आपके लिए है। ऐसे में आपको Income Tax Department के पास जाकर एक स्पेशल घोषणा पत्र जमा करना होगा। इस घोषणा पत्र इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत अब फॉर्म 157 जमा करना जरुरी है। इसने...
नेशनल डेस्क: अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यह खबर आपके लिए है। ऐसे में आपको Income Tax Department के पास जाकर एक स्पेशल घोषणा पत्र जमा करना होगा। इस घोषणा पत्र इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत अब फॉर्म 157 जमा करना जरुरी है। इसने पुराने सिस्टम के 'फॉर्म 156' की जगह ली है।
क्या है फॉर्म 157 और यह क्यों जरूरी है?
यह एक तरह का Certificate है, जिसमें यात्री यह ऐलान करता है कि इंडिया में उसकी कोई कर योग्य आय नहीं है और उसे पैन कार्ड लेने की जरुरत नहीं है। सरकार का मकसद उन लोगों का डेटा सुरक्षित करना है जो टैक्स सिस्टम से बाहर हैं लेकिन विदेश यात्रा कर रहे हैं।
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फॉर्म 157 से जुड़ी बड़ी बातें
पुराने फॉर्म 157 की तरह इसे ऑनलाइन फाइल नहीं किया जा सकता। पेसेंजर को इसे खुद अपने संबंधित Assessing Officer के पास जाकर मैन्युअली जमा करना होगा। यह एक 'इवेंट-बेस्ड' फॉर्म है। इसके अनुसार आप जितनी बार यात्रा करेंग उतनी बार आपको यह भरना होगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर यह फॉर्म भरते समय आप से कोई गलती होती है तो आप इसे सुधार भी सकते हैं।
इन दस्तावेजों की होगी जरुरत
फॉर्म भरते समय आपको निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:
- अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो Emergency Certificate होना चाहिए।
- अगर PAN उपलब्ध है तो दे सकते हैं, वरना अनिवार्य नहीं है।
- आयकर विभाग के सुझाव के अनुसार अगर आप मोबाइल नंबर देते हैं तो इससे आपकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज और आसानी से हो जाएगी।