ट्रंप का बड़ा ऐलान! इंपोर्टेड दवाओं पर 100% लगाया जाएगा टैरिफ, जानिए भारत पर क्या होगा असर?

Edited By Updated: 27 Sep, 2025 04:43 PM

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100%, किचन-बाथरूम कैबिनेट पर 50% और हैवी ट्रकों पर 25% टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। ये नए नेशनल सिक्यॉरिटी टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होंगे। भारत की जेनेरिक दवाओं पर असर नहीं पड़ेगा।...

नेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बार फिर इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस बार इसमें ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100 प्रतिशत, किचन और बाथरूम कैबिनेट पर 50 प्रतिशत और हैवी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ शामिल है। ये नए नेशनल सिक्यॉरिटी टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों पर असर
जापान, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट में ऑटो, सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल्स पर अलग टैरिफ लिमिट तय है। इसका मतलब है कि इन देशों पर नए भारी टैरिफ लागू नहीं होंगे। जुलाई में यूरोपीय संघ ने अमेरिका को 15 प्रतिशत टैरिफ देने पर सहमति दी थी।

भारत पर क्या असर पड़ेगा
इंडियन फार्मास्यूटिकल्स अलायंस (IPA) के अनुसार, भारत की जेनेरिक दवाओं पर इसका असर नहीं होगा, केवल ब्रांडेड दवाओं पर प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के अनुसार, यूरोप के कुछ देशों पर टैरिफ का असर गहरा हो सकता है। FY 2025 में भारत का अमेरिका को फार्मा फॉर्मूलेशन एक्सपोर्ट 9.8 बिलियन डॉलर रहा, जो कुल फार्मा एक्सपोर्ट का 40% है।

भारत-अमेरिका बातचीत जारी
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सकारात्मक चर्चा हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका दौरे के दौरान संभावित समझौते पर चर्चा की और जल्द इसे अंतिम रूप देने की सहमति बनी।

चीन पर असर
अमेरिका और चीन ने अगस्त में टैरिफ संघर्ष विराम को 90 दिन बढ़ाया था। इसके तहत चीन पर 30 प्रतिशत टैरिफ जारी रहेगा और अमेरिका पर चीनी टैरिफ 10 प्रतिशत रहेगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि नए टैरिफ चीन पर लागू होंगे या नहीं।

अमेरिका को नुकसान
दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ से अमेरिकी फार्मा कंपनियों और आम जनता दोनों प्रभावित होंगे। कंपनियां महंगी कीमतों के माध्यम से बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में बहस
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को सुनवाई करेगा कि क्या ट्रंप ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) का गलत इस्तेमाल कर व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाए हैं।

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