Edited By PTI News Agency,Updated: 25 Jan, 2022 12:22 AM

नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) सरकार ने भारत की आकस्मिक निधि के खर्च मानदंडों में बदलाव किया है और इसके तहत कुल निधि में से 40 प्रतिशत राशि के बारे में व्यय सचिव निर्णय कर सकेंगे।
नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) सरकार ने भारत की आकस्मिक निधि के खर्च मानदंडों में बदलाव किया है और इसके तहत कुल निधि में से 40 प्रतिशत राशि के बारे में व्यय सचिव निर्णय कर सकेंगे।
बजट 2021-22 में वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव था।
एक अधिसूचना में कहा गया है कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य के लिए निधि की 40 प्रतिशत राशि के बारे में वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव फैसला कर सकेंगे और इस सीमा से आगे की आकस्मिक निधि आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव की मंजूरी से जारी हो सकेगी।
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