हाफिज सईद ने पाक सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी

Edited By Updated: 16 Mar, 2018 12:16 AM

hafiz saeed challenges pak government s notification

मुंबई हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी और जमात- उद- दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने लाहौर उच्च न्यायालय में गुरुवार को याचिका दायर कर उसकी सामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाली पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की अधिसूचना को चुनौती दी। सईद ने अपने अधिवक्ता ए के...

लाहौर: मुंबई हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी और जमात- उद- दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने लाहौर उच्च न्यायालय में गुरुवार को याचिका दायर कर उसकी सामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाली पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की अधिसूचना को चुनौती दी। सईद ने अपने अधिवक्ता ए के डोगर के जरिए याचिका दायर की।

उसने लाहौर उच्च न्यायालय से कहा कि गृह मंत्रालय ने उसके बैंक खाते से लेन- देन पर रोक लगाने और जमात- उद- दावा और फलह- ए- इंसानियत फाउन्डेशन से संबंधित उसकी संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए गत 10 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना आतंकवाद निरोधी (संशोधन) अध्यादेश 2018 के तहत जारी की गई थी।

सईद ने कहा  कि पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और भारत समेत विदेशी शक्तियों के दबाव में काम किया।’उसने दावा किया कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र संप्रभु देश है और अपने नागरिकों पर लागू करने के लिए अपना कानून खुद बनाता है। सईद ने कहा कि अगर देश के कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम, 1948 के किसी प्रावधान में टकराव है तो देश का कानून प्रभावी होना चाहिए।

सईद ने उसके संगठनों की संपत्तियों पर कब्जा करने के संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना को अमान्य घोषित करने की मांग की। सईद ने पिछले सप्ताह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक अलग याचिका में राष्ट्रपति के उस अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उसके संगठन को संयुक्त राष्ट्र की निगरानी सूची में होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।     

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