आम्रपाली का अधूरा प्रोजेक्टः SC ने कहा, सरकार तुरंत दे NBCC को 500 करोड़ रुपए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 May, 2020 04:42 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को कड़ाई से संदेश दिया कि वह सरकार से कहें कि आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ तुरंत लोन के तौर पर उपलब्ध कराए। साथ ही सरकार जीएसटी के

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को कड़ाई से संदेश दिया कि वह सरकार से कहें कि आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ तुरंत लोन के तौर पर उपलब्ध कराए। साथ ही सरकार जीएसटी के तौर पर बनने वाले 1000 करोड़ टैक्स छोड़ करे, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट में कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है बल्कि एनबीसीसी बना रहा है। फ्लैट बायर्स की ओर से पेश एडवोकेट एमएल लाहोटी ने कहा कि अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचकर 2220 करोड़ आ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। बायर्स के वकील एमएल लाहोटी ने एनबीटी को बताया कि उन्होंने कोर्ट के सामने एक नोट पेश किया।

ईडी ने जेपी मॉर्गन कंपनी में 187 करोड़ रुपये के डायवर्जन की बात बताई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी की संपत्ति अटैच किया जाए और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा है कि वह आम्रपाली के हार्टबीट और टेक पार प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर जारी करें।

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