जानिए Home Loan के फायदों के बारे में

Edited By ,Updated: 02 Feb, 2017 03:46 PM

benefits of home loan

इस वर्ष आपका घर का सपना पूरा हो सकता है क्योंकि इस समय होम लोन के रेट और प्रॉपर्टी के दाम काफी कम है

नई दिल्लीः इस वर्ष आपका घर का सपना पूरा हो सकता है क्योंकि इस समय होम लोन के रेट और प्रॉपर्टी के दाम काफी कम है और इसके साथ ही आपको टैक्स में फायदा भी मिल रहा है। अगर आपने अपने एंप्लॉयर, दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति से लोन लिया है तब भी आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं लेकिन यह डेडक्शन केवल आपके ब्याज पर होगा न कि प्रिंसिपल अमाउंट पर। इसके अलावा, आपको कर्ज देने वाले व्यक्ति से एक लोन सर्टिफिकेट भी लेना होगा।

अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट की बुकिंग पड़ती है सस्ती
कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट की बुकिंग कराना सस्ता पड़ता है। आयकर नियमों के मुताबिक, आप प्री-डिलिवरी पीरियड में दिए गए पूरी ब्याज पर 5 किस्तों में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर, प्रॉपर्टी आपके पास होने पर भी आप हर साल 2 लाख रुपए के डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।

बैंक लोन को कई हिस्सों में बांट सकते हैं
अगर आपको टैक्स में फायदा लेना है तो अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर नया अपार्टमेंट खरीदें। ऐसा करने से आप दोनों लोग ब्याज पर 2 लाख डिडक्शन तक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे भी नौकरी में है और आपका बैंक लोन को अलग-अलग तीन हिस्सों में बांटना चाहता है तो आप तीनों ही लोग उस प्रॉपर्टी पर 2 लाख तक का डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास दूसरा घर भी है तो बेहतर होगा कि उसे खाली रखने के बजाय किराए पर दे दें। आपके दूसरे घर से मार्कीट रेट से 'अनुमानित आय' के मुताबिक आप पर टैक्स लगेगा।

यह खर्चे शामिल हो सकते हैं डिडक्शन में
आपकी हाउस प्रॉपर्टी के रिपेयर और मैंटेनैंस पर किए गए खर्च पर डिडक्शन की इजाजत नहीं होती। हालांकि, प्रॉपर्टी की 30 पर्सेंट ग्रॉस वैल्यू (मिलने वाला किराए) को आप रिपेयर और मैंटेनैंस के खर्च के रूप में डिडक्शन में दिखा सकते हैं। इस डिडक्शन को वास्तविक खर्च से अलग दिखा सकते हैं। साथ ही, फाइनैंशल इयर में दिए गए म्युनिसिपल टैक्स में किया गया खर्च भी आप डिडक्शन में दिखा सकते हैं। लेकिन यह नियम उस प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता जिसमें आप रह रहे हैं।

EMI बंटी होती है 2 हिस्सों में
आपकी ई.एम.आई. प्रिंसिपल (वह अमाउंट जो आपने लोन के रूप में लिया है) और इंट्रेस्ट (लोन पर लगने वाला ब्याज) में बंटी होती है। आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन ले सकते हैं। (इसमें अन्य निवेशों के साथ कुल 1.5 लाख का कैप शामिल है)। यह जरूरी है कि जिस फाइनैंशल इयर में आपने लोन लिया है उसके समाप्त होने के 5 सालों के भीतर कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, वरना डिडक्शन केवल 30,000 रुपए पर सीमित हो जाएगा। साथ ही, कुछ खास परिस्थितियों में पहली बार घर खरीदने वालों पर यह डिडक्शन दी गई ब्याज पर 50,000 रुपए तक ही सीमित हो जाएगा।

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