Edited By jyoti choudhary,Updated: 05 Mar, 2023 06:25 PM

केंद्र सरकार ने साबुत अरहर (तुअर) दाल पर लगे 10 प्रतिशत सीमा शुल्क को हटा दिया है। सरकार ने यह कदम अरहर दाल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने तीन मार्च की एक अधिसूचना में कहा है...
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने साबुत अरहर (तुअर) दाल पर लगे 10 प्रतिशत सीमा शुल्क को हटा दिया है। सरकार ने यह कदम अरहर दाल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने तीन मार्च की एक अधिसूचना में कहा है कि तुअर (साबुत) दाल पर अब कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। यह आदेश चार मार्च से प्रभावी हो गया है।
हालांकि साबुत तुअर दाल से इतर अन्य तुअर उत्पादों के आयात पर 10 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क लगता रहेगा। देशभर में तुअर दाल के कम उत्पादन की आशंका के बीच साबुत तुअर दाल पर से सीमा शुल्क हटाने का फैसला किया गया है। तुअर की दाल खरीफ की फसल है। कृषि मंत्रालय के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, तुअर दाल का उत्पादन जुलाई 2022-जून 2023 सत्र में गिरकर 38.9 लाख टन रह सकता है जबकि पिछले सत्र में यह 43.4 लाख टन रहा था।