सेबी ने ओपी जिंदल समूह की कंपनी, अन्य पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

Edited By Updated: 19 Jun, 2024 11:39 AM

sebi imposes rs 35 lakh fine on op jindal group company others

बाजार नियामक सेबी ने ओपी जिंदल समूह की कंपनी हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड, इसके प्रवर्तकों एवं निदेशकों पर गैर-सूचीबद्धता मानकों और अन्य खुलासा नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुल 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने...

नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने ओपी जिंदल समूह की कंपनी हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड, इसके प्रवर्तकों एवं निदेशकों पर गैर-सूचीबद्धता मानकों और अन्य खुलासा नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुल 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हेक्सा ट्रेडेक्स, इसके चेयरपर्सन राज कमल अग्रवाल, रविंदर नाथ लीखा, विनीता झा, गिरीश शर्मा और प्रवेश श्रीवास्तव पर दो लाख से लेकर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। 

इसके अलावा हेक्सा ट्रेडेक्स की प्रवर्तक फर्म सिद्धेश्वरी ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ईनॉक्स ग्लोबल मल्टीवेंचर्स, ओपेलिना सस्टेनेबल सर्विसेज और जेएसएल लिमिटेड को भी बाजार नियामक ने दंडित किया है। सेबी ने जुलाई, 2022 में मिली शिकायत के आधार पर बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड (एचटीएल) की सूचीबद्धता खत्म किए जाने के संबंध में जांच शुरू की थी। 

सेबी ने अपने गैर-सूचीबद्धता नियमों और अन्य मानदंडों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। सेबी के निर्णायक अधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यों ने तर्कसंगत सिफारिशों पर जोर नहीं दिया।'' 
 

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