गेहूं के दाम होंगे कम, किचन के बिगड़ते बजट पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Edited By jyoti choudhary,Updated: 11 Feb, 2023 12:20 PM

the price of wheat will be reduced the government has taken a big decision

महंगाई से राहत पाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। महंगे आटे ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। सरकार इस दिशा में राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं को बेचने की तैयारी कर रही है। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को कम...

बिजनेस डेस्कः महंगाई से राहत पाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। महंगे आटे ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। सरकार इस दिशा में राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं को बेचने की तैयारी कर रही है। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए, सरकार ने ओपन मार्केट डिस्पोजल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं को बेचने और राज्य सरकारों, केंद्रीय भंडार, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन (एनसीसीएफ), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड), राज्य सहकारी समितियों/संघों आदि को बिक्री करने का फैसला किया है, ताकि गेहूं और आटा की कीमतों में कमी आ सके।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती है। इन कदमों में कीमतों को कम करने के लिए बफर से रिलीज, स्टॉक सीमा को लागू करना, जमाखोरी को रोकने के लिए संस्थाओं द्वारा घोषित स्टॉक की निगरानी और आयात शुल्क के युक्तिकरण, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीति के साधनों में अपेक्षित बदलाव शामिल हैं। देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने भारतीय ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए 13 मई, 2022 को गेहूं की निर्यात नीति को मुक्त से निषिद्ध श्रेणी में संशोधित किया और 12 जुलाई, 2022 से आटा (गेहूं) का निर्यात गेहूं के निर्यात पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन है।

दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को संतुलित करने के लिए तूर और उड़द के आयात को 31-03-2024 तक मुक्त श्रेणी में रखा गया है और मसूर पर आयात शुल्क को घटाकर 31-03-2024 तक शून्य कर दिया गया है। तूर के संबंध में जमाखोरी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत तुअर के स्टॉकहोल्डर्स द्वारा स्टॉक प्रकटीकरण को लागू करने और स्टॉक की निगरानी और सत्यापन करने के लिए एक निर्देश जारी किया है। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) बफर से चना और मूंग के स्टॉक कीमतों को कम करने के लिए लगातार बाजार में जारी किए जाते हैं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों को भी आपूर्ति की जाती है।
 

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