Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 30 May, 2023 08:40 PM
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट की प्रोसिङ्क्षडग को अगली सुनवाई तक एडजर्न रखने के आदेश दिए हैं। याचिकाकत्र्ता शाहबहुदीन सिद्दीकी की और एडवोकेट मुकुल व नेहा गुप्ता की मार्फत दाखिल की...
चंडीगढ़,(हांडा): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट की प्रोसिङ्क्षडग को अगली सुनवाई तक एडजर्न रखने के आदेश दिए हैं। याचिकाकत्र्ता शाहबहुदीन सिद्दीकी की और एडवोकेट मुकुल व नेहा गुप्ता की मार्फत दाखिल की गई याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकत्र्ता और शिकायतकत्र्ता के बीच 4 वर्षों तक रिलेशन रहे। इस दौरान दोनों कई दिन एक साथ रहे और यह साथ कई जगह घूमने भी गए। युवती और याचिकाकत्र्ता बालिग हैं।
ऐसे में यह कहना कि बहला-फुसलाकर संबंध बनाए गए, वाजिब नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि शिकायतकत्र्ता याचिकाकत्र्ता से मिलने कई बार दिल्ली आई थी। 9 जनवरी, 2018 को दिल्ली युवक के पास आई और 15 दिन तक उसके साथ रही। फिर 7 फरवरी, 2018 को आई और 10 दिन तक साथ रही। अगस्त 2018 में भी वह दिल्ली आई, जिसके बाद दोनों याचिकाकत्र्ता का जन्मदिन मनाने के लिए मनाली गए, जहां वह दोनों 8 दिन तक एक साथ रहे। युवती एयरहोस्टेज बनना चाहती थी, जिसके लिए याची ने कोङ्क्षचग क्लास लगाने के लिए फीस भी भरी थी।
दोनों की 9 जनवरी, 2020 में शादी तय थी। इसी दौरान याची को शिकायतकत्र्ता के किसी दूसरे युवक से नजदीकियों का पता चल गया। इसके बाद उसने युवती से दूरियां बना ली। 23 जनवरी, 2020 को उक्त युवती ने हिसार के महिला थाने में याचिकाकत्र्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। कोर्ट में कुछ तस्वीरें भी पेश की और दावा किया गया कि दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, दोनों की सहमति हुआ है जिसे रेप या साजिश नहीं कहा जा सकता। कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमैंट्स भी रखी गई और दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द किए जाने की मांग की गई। जस्टिस जगमोहन बंसल ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई 11 अगस्त तक स्थगित कर दी है। ट्रायल कोर्ट को आदेश दिए हैं कि सुनवाई तक मामले की प्रोसिङ्क्षडग को एडजर्न रखा जाए।