Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Aug, 2023 08:34 AM
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे के चलाए जा रहे तोड़फोड़ अभियान पर बुधवार को 10 दिनों तक
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे के चलाए जा रहे तोड़फोड़ अभियान पर बुधवार को 10 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने के साथ ही केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने याचिकाकर्ता याकूब शाह और अन्य के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। पीठ ने रेलवे अधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।