सबरीमाला मंदिर के घी की बिक्री से जुड़े मामले की दोबारा जांच के आदेश

Edited By Updated: 12 Jun, 2026 10:20 AM

sabarimala temple controversy

कोच्चि (एजैंसी): केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर के श्रद्धालुओं को बेचे जाने वाले प्रसाद ‘अदिया शिष्टम घी’ की बिक्री से जुड़े टी.डी.बी. कर्मचारियों के खिलाफ धन के गबन मामले की स्वतंत्र रूप से दोबारा जांच करने का आदेश दिया है।

कोच्चि (एजैंसी): केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर के श्रद्धालुओं को बेचे जाने वाले प्रसाद ‘अदिया शिष्टम घी’ की बिक्री से जुड़े टी.डी.बी. कर्मचारियों के खिलाफ धन के गबन मामले की स्वतंत्र रूप से दोबारा जांच करने का आदेश दिया है।  जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या इसमें भ्रष्टाचार का कोई मामला बनता है। 

इस मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. और के.वी. जयकुमार की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर एजैंसी के निष्कर्ष त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टी.डी.बी.) को हुए नुकसान को तवज्जो नहीं देते हैं और मामले को बंद करने की कोशिश करते हैं। 

अदालत ने कहा, “हमारी राय है कि जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री का ऐसे अधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से फिर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामने आए तथ्यों से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध का मामला बनता है या नहीं।”

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