श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से मिठाई बेच रहा था एमेजॉन, लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना

Edited By Updated: 21 Aug, 2026 12:06 PM

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अयोध्या के राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर सामान्य मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री से जुड़ा मामला केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए.) के आदेश तक पहुंचा है। मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एमेजॉन को 1 लाख रुपए का जुर्माना...

नई दिल्ली (एजैंसी): अयोध्या के राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर सामान्य मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री से जुड़ा मामला केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए.) के आदेश तक पहुंचा है। मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एमेजॉन को 1 लाख रुपए का जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया है।

दरअसल, यह मामला कंफैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की जनवरी 2024 की शिकायत से शुरू हुआ था। मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने माना कि एमेजॉन ने ही संबंधित लिस्टिंग को होस्ट, डिस्प्ले और सुगम बनाया, इसलिए केवल मध्यस्थ होने की दलील देकर उपभोक्ता संरक्षण दायित्वों से नहीं बचा जा सकता।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के सामने शिकायत यह थी कि एमेजॉन पर कुछ मिठाइयां 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' नाम से बेची जा रही थीं। इनके उपयोग और राम जन्मभूमि मंदिर से आशीर्वाद प्राप्त होने का भी दावा किया गया था।  

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 4 प्रकार की मिठाइयां घी लड्डू, खोया लड्डू, बूंदी के लड्डू और गाय के दूध के पेड़े की लिस्टिंग इस विवाद में शामिल थीं। बार एंड बैंच की रिपोर्ट के मुताबिक एमेजॉन पर ये सारे उत्पाद चंदू ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बिहार ब्रदर्स ब्रांड के तहत सूचीबद्ध थे।

सी.सी.पी.ए. ने 'राम मंदिर प्रसाद' नाम को भ्रामक क्यों माना?
सी.सी.पी.ए. ने कहा कि 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' जैसे शब्द सामान्य उपभोक्ता, विशेष रूप से भक्तों को आकर्षित करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से यह संकेत करते हैं कि इन्हें अयोध्या के राम मंदिर में भगवान को अर्पित और फिर प्रसाद के रूप में दिया गया हो। 

प्राधिकरण ने पाया कि संबंधित उत्पाद के पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भी ऐसी कोई अनुमति नहीं थी, इसलिए सामान्य मिठाइयों को मंदिर के प्रसाद के रूप में प्रस्तुत करना उपभोक्ता को उसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में भ्रमित करने वाला माना गया।

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