पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपी मुस्लिम शख्स को मौत की सजा, जुर्माना भी लगा

Edited By Updated: 22 Oct, 2020 10:49 AM

muslim man sentenced to death for blasphemy in pakistan

पाकिस्तान में ईशनिंदा के जुर्म में एक मुस्लिम को बुधवार को  अदालत ने मौत की सजा सुनाई और उस पर 3,085 डॉलर का जुर्माना भी लगाया।  पंजाब

पेशावरः  पाकिस्तान में ईशनिंदा के जुर्म में एक मुस्लिम को बुधवार को  अदालत ने मौत की सजा सुनाई और उस पर 3,085 डॉलर का जुर्माना भी लगाया।  पंजाब प्रांत लाय्याह जिले के अमीन को कुछ वर्ष पूर्व तब गिरफ्तार किया गया था जब उसके पड़ोसी ने उस पर ईशनिंदा करने का आरोप लगाया था।

 

लाय्याह की जिला और सत्र अदालत ने अमीन को मौत की सजा सुनाई और उस पर 500,000 पाकिस्तानी रुपए (करीब 3085 डॉलर) का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हसनैन रजा ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को सुनने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई। इस महीने की शुरुआत में लाहौर उच्च न्यायालय ने ईशनिंदा के जुर्म में मौत की सजा पाए एक ईसाई व्यक्ति को बरी कर दिया था।

 

इससे पहले जून 2017 में भी  पाकिस्तान में एक अल्पसंख्यक शिया शख्स को फेसबुक पर ईशनिंदा वाला पोस्ट डालने के जुर्म में मौत की सुनाई गई  थी।  सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट के चलते मौत की सजा दिए जाने का यह पहला मामला था। इस मामले में लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर ओकरा के रहने 30 साल के तैमूर रजा को पिछले साल गिफ्तार किया गया था। रजा के सहकर्मियों ने शिकायत की थी कि उसने सुन्नी मुस्लिमों के लिए आदरणीय पैगंबर मोहम्मद की पत्नी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की ।  इस मामले में पंजाब प्रांत के बहवालपुर जिले में आतंक निरोधी अदालत के जज शब्बीर अहमद ने उसे मौत की सजा सुनाई गई थी 

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