अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने हाल में गर्भपात, बंदूक के मामलों में पारित किये आदेश

Edited By PTI News Agency,Updated: 02 Jul, 2022 09:09 PM

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वाशिंगटन, दो जुलाई (एपी) अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने हाल में गर्भपात, बंदूक और धर्म के मामलों में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने साथ ही सरकार की नियामक शक्तियों को सीमित करते हुए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी पारित किये है।

वाशिंगटन, दो जुलाई (एपी) अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने हाल में गर्भपात, बंदूक और धर्म के मामलों में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने साथ ही सरकार की नियामक शक्तियों को सीमित करते हुए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी पारित किये है।

गर्भपात के संबंध में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने हाल में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। उसने 50 साल पहले के ‘रो बनाम वेड’ मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया था।

अदालत का फैसला अधिकतर अमेरिकियों की इस राय के विपरीत है कि 1973 के रो बनाम वेड फैसले को बरकरार रखा चाहिए जिसमें कहा गया था कि गर्भपात कराना या न कराना, यह तय करना महिलाओं का अधिकार है। इससे अमेरिका में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार मिल गया था।

बंदूक रखने के अधिकारों को विस्तारित करते हुए अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अमेरिकियों को आत्मरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आग्नेयास्त्र रखने का अधिकार है।

अदालत का यह फैसला हाल में सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं के बाद आया था। अदालत का यह फैसला अंतत: और अधिक लोगों को न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस तथा बोस्टन समेत अमेरिका के बड़े शहरों तथा अन्य जगहों की सड़कों पर कानूनन हथियार लेकर चलने की अनुमति प्रदान करेगा।

टेक्सास विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर तारा लेह ग्रोव ने कहा है, “यह कई मामलों में एक क्रांतिकारी कार्यकाल रहा है। अदालत ने संवैधानिक कानून में वाकई बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं।”
न्यायालय ने नियामक प्राधिकरण पर महत्वपूर्ण नई सीमाएं निर्धारित करते हुए जलवायु परिवर्तन से मुकाबले की सरकार की क्षमता पर लगाम लगाई और बड़ी कंपनियों में श्रमिकों को कोविड-19 रोधी टीका लगाने के लिए बाइडन प्रशासन के प्रयास को अवरुद्ध कर दिया।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश गत बृहस्पतिवार से शुरू हो गया।
एपी


पारुल देवेंद्र देवेंद्र 0207 2110 वाल्थम

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