सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: 6 हफ्ते के लिए मिली अंतरिम जमानत, बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ेंगे

Edited By Updated: 26 May, 2023 12:10 PM

big relief to satyendar jain from supreme court interim bail for 6 weeks

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल, कोर्ट ने लंबे समय के बाद सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आप नेता को 42 दिनों की जमानत दी है।

नेशनल डेस्क:  आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल, कोर्ट ने लंबे समय के बाद सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आप नेता को 42 दिनों की जमानत दी है। वहीं इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जैन की सेहत को देखते हुए उन्हें जेल से रिहा किया जाए। इस दौरान वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम सत्येंद्र जैन को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत देते हैं। जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं। 

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लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल ले जाते समय 

इससे पहले तिहाड़ जेल के बाॅथरूम में  गिरने से सत्येंद्र जैन को पहले डीडीयू अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि जैन को दिल्ली के एलनजेपी अस्पताल शिफ्ट किया गया है।  इससे पहले भी सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिरे थे और उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी. फिलहाल, उनका इलाज चल रहा है।

वहीं अब कोर्ट से मिली जमानत के बाद सत्येंद्र जैन 360 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।  बता दें कि सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और SC में सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वकील ने बताया था कि सत्येंद्र जैन को अत्यधिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनका वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और अब वह कंकाल बन गए हैं।

 सत्येंद्र जैन से जुड़ा मामला
 ED ने 24 अगस्त 2017 को CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR के आधार पर आप नेता जैन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं। जिसका वे पूछातछ में हिसाब नहीं दे सके और उनके साथ पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।

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