"बुलंदशहर के लिए दो बसें बदलीं, मोबाइल फोन किया बंद..." 16 साल की लड़की की हत्या करने वाले दरिंद आरोपी साहिल को लेकर हुए बड़े खुलासे

Edited By Updated: 30 May, 2023 11:36 AM

big revelations about sahil the wretched accused who killed 16 old girl

दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 16 वर्षीय एक लड़के की जघन्य हत्या के एक दिन बाद, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को खुलासा किया कि 20 वर्षीय आरोपी साहिल ने नृशंस हत्या करने के बाद अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया और दो फोन बदल लिए। जिसके बाद वह...

नेशनल डेस्क: दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 16 वर्षीय एक लड़के की जघन्य हत्या के एक दिन बाद, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को खुलासा किया कि 20 वर्षीय आरोपी साहिल ने नृशंस हत्या करने के बाद अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया और दो फोन बदल लिए। जिसके बाद वह बस से सफर कर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचा।   आरोपी साहिल को पुलिस ने सुबह 10 बजे रोहिणी कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।

सूत्रों ने कहा कि साहिल को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था और पूछताछ के लिए रिमांड पर है। पुलिस सूत्रों ने कहा, "लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी साहिल रिठाला गया, हथियार फेंका और बुलंदशहर पहुंचने के लिए दो बसें बदलीं। घटना के एक सीसीटीवी फुटेज में, साहिल को कथित तौर पर लड़की पर चाकू से कई बार वार करते हुए देखा जा सकता है और जब वह जमीन पर गिर गई तब भी उसने चाकू से वार करना जारी रखा। उसने उसे लात मारी और फिर पास में पड़ी एक कंक्रीट से उसके सिर पर वार किए। यह सब उस समय हुआ जब फ़ुटेज में दिखाया गया कि लोग घटनाओं को देख रहे हैं और बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ रहे हैं।

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि घटना के वक्त पीड़िता के पास मोबाइल फोन नहीं था। घटना के करीब 10 मिनट बाद स्थानीय लोगों ने बीट थानाध्यक्ष को घटना की जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी नाबालिग के साथ रिश्ते में था, लेकिन रविवार की रात उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि उसने मामले में शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। साथ ही, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली को मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पत्र लिखा। आयोग ने मामले की जांच के लिए सदस्य डेलिना खोंगडुप की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है।
 

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