असम में तीन महीने के लिए CAA लागू कर सकती है राज्य सरकार, प्रस्ताव तैयार

Edited By shukdev,Updated: 16 Jan, 2020 10:03 PM

caa may implement state government for three months in assam

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू होने के बाद असम में भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करने वालों को केंद्र सरकार तीन महीने का समय दे सकती है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सीएए लागू करने के लिए असम के परिप्रेक्ष्य में नियमों में कुछ ...

नई दिल्ली: संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू होने के बाद असम में भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करने वालों को केंद्र सरकार तीन महीने का समय दे सकती है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सीएए लागू करने के लिए असम के परिप्रेक्ष्य में नियमों में कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार असम में रह रहे लोगों को नागरिकता हासिल करने का आवेदन करने के लिए केवल तीन महीने का समय दिए जाने की संभावना है। 

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अधिकारी ने कहा कि सीएए के तहत नियमों को अगले दो सप्ताह में जारी किया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और उनके वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से गत सप्ताह मुलाकात की थी और अनुरोध किया था कि सीएए के तहत नागरिकता हासिल करने के लिए एक सीमित समयसीमा दी जानी चाहिए और असम के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। 

 


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सीएए के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर सरमा ने कहा, “थोड़ा इंतजार कीजिये। अच्छी खबर आने वाली है।” सीएए के तहत बनने वाले नियमों में असम के लिए विशेष प्रावधान अपेक्षित है क्योंकि राज्य में कानून के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। 

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