Edited By Seema Sharma,Updated: 15 May, 2023 01:45 PM
सुप्रीम कोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को साफ करने और उनके कायाकल्प के लिए कार्य योजना की निगरानी करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को साफ करने और उनके कायाकल्प के लिए कार्य योजना की निगरानी करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि इसके लिए एक विशेष अधिकरण है। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का रुख करने को कहा।
पीठ ने कहा, ‘‘आप NGT के पास क्यों नहीं जाते? इसके लिए एक विशेष अधिकरण है। हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।'' शीर्ष अदालत नदियों को साफ करने और उनके कायाकल्प के लिए कार्य योजना की निगरानी का निर्देश देने की मांग करने वाली स्वामी गुरचरण मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।