Edited By Archna Sethi,Updated: 30 Mar, 2023 07:41 PM
फसलों को हुए नुकसान, पोर्टल पर दर्ज करवाएं
चण्डीगढ़, 30 मार्च - (अर्चना सेठी) हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने फसलों को हुए नुकसान के आंकलन के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने किसानों का आह्वïान किया है कि वे मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 3 अप्रैल तक अपनी फसलों का पंजीकरण करवाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान को दर्ज करवाये। सरकार द्वारा किसानों के हित में ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा खोला गया है जो किसान पहले फसलों का पंजीकरण नहीं करवा पाये थे, फसलों को हुए नुकसान वाले गांवों के किसानों के लिए यह पोर्टल दोबारा खोला गया है।
सरकार द्वारा पारदर्शी प्रणाली से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए आंकलन, सत्यापन और मुआवजे की व्यवस्था की गई है। जेपी दलाल आज रोहतक जिला की महम विधानसभा क्षेत्र के खरकड़ा, मोखरा, मदीना, भराण, अजायब, बहलबा, बैंसी, निंदाना आदि गांवों में फसलों को हुए नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा ले रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टिï एवं बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ओलावृष्टिï एवं बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की पारदर्शी तरीके से गिरदावरी करें ताकि सभी पीडि़त किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा प्राप्त हो सके। अधिकारी 31 मार्च तक गिरदावरी के कार्य को पूर्ण करें। सरकार द्वारा आगामी मई माह तक फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान कर दिया जायेगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवाने वाले किसानों के लिए 72 घंटे में नुकसान का दावा किया जाना अनिवार्य है। फसल का बीमा न करवाने वाले किसान यथाशीघ्र अपनी फसलों को हुए नुकसान का विवरण ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाये।
जेपी दलाल ने कहा कि सरकार द्वारा गेंहू की फसल के लिए 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की स्थिति में 15 हजार रुपये तथा 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान की स्थिति में 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा निर्धारित किया गया है।