दिल्ली महिला आयोग ने ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किए दिशा-निर्देश

Edited By Seema Sharma,Updated: 31 Mar, 2023 01:03 PM

dcw issues guidelines to center delhi government for transgender rights

दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए केंद्र तथा दिल्ली सरकार को शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किए।

नेशनल डेस्क: दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए केंद्र तथा दिल्ली सरकार को शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किए। DCW ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून और 2020 में केंद्रीय नियम पारित किए थे। हालांकि, दिल्ली के लिए राज्य नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

 

आयोग द्वारा भेजे नोटिस के जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि शहर के लिए नियमों के स्वीकृत मसौदे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से अभी अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। उसने आयोग को यह भी बताया कि ‘ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड' के गठन को स्वीकृति दे दी गई है और गृह मंत्रालय से इसकी अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। मंत्रालय को अपनी सिफारिशों में आयोग ने नियमों तथा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया ताकि दिल्ली में ट्रांसजेंडर लोगों का कल्याण और सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जाए।

 

आयोग ने कहा कि तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार समेत 12 राज्यों ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन कर लिया है तथा दिल्ली को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। महिला आयोग ने शहर की सरकार को ट्रांसजेंडर लोगों के लिए योजनाएं फौरन शुरू करने तथा जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय गृह बनाने की भी सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि उसने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून के क्रियान्वयन में कई कमियों की भी पहचान की है। इनमें ट्रांसजेंडर लोगों को वे ‘पहचान प्रमाणपत्र'' जारी करने में मौजूद खामियां शामिल हैं, जिसका इस्तेमाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में किया जा सकता है।

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